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Court News: मंडी में हुई गंदगी तो अदालत ने 4 को थमाए नोटिस, राष्ट्रीय लोक अदालत 9 को

कोटा. थोक फल सब्जीमंडी में लगे कचरे के ढेर मामले में अदालत ने 4 जनों को नोटिस जारी किए। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसम्बर को होगा।

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कोटा

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abhishek jain

Dec 06, 2017

Court Notice

कोटा .

मंडी अध्यक्ष व सचिव समेत 4 को नोटिस जारी

थोक फल सब्जीमंडी में लगे कचरे के ढेर और नियमित सफाई नहीं होने के मामले में पेश जनहित याचिका पर अदालत ने मंडी अध्यक्ष व सचिव समेत 4 जनों को नोटिस जारी किए हैं।

एडवोकेट लोकेश कुमार सैनी ने थोक फल सब्जीमंडी के अध्यक्ष, सचिव नगर निगम आयुक्त व जिला कलक्टर के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में याचिका पेश कर कहा कि यह हाड़ौती की सबसे बड़ी मंडी है। यहां सभी तरह के फल और सब्जी लेेने के लिए दूर-दराज से सैकड़ों लोग रोजाना आते हैं। लेकिन, यहां नियमित सफाई नहीं होने से जगह-जगह कचरे के ढेर, गंदगी और मृत मवेशी पड़े रहते हैं। लोगों को परेशानी व दुर्गन्ध का सामना करना पड़ रहा है। मंडी प्रशासन व नगर निगम की अनदेखी के चलते ही यह समस्या है।

याचिका में कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे मौका देखकर मंडी से मृत मवेशी हटवाएं, सफाई की व्यवस्था करवाएं। अदालत ने मंडी अध्यक्ष, सचिव, निगम आयुक्त व जिला कलक्टर को नोटिस जारी कर 17 जनवरी को जवाब देने को कहा है।

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राष्ट्रीय लोक अदालत 9 को

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसम्बर को किया जाएगा।

प्राधिकरण के पूर्ण कालिक सचिव प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि अदालत परिसर व सभी तालुकाओं में आयोजित लोक अदालत में राजीनामा योग्य व प्रीलिटिगेशन के मामले सुनवाई में रखे जाएंगे। इसमें फौजदारी, बैंक वसूली, चेक अनादरण, मोटर वाहन दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि संबंधी विवाद,और बिजली चोरी, बिजली व पानी के बिल संबंधी राजीनामा योग्य मामलों की सुनवाई होगी। शर्मा ने बताया कि इस तरह के अदालतों में विचाराधीन मामलों के पक्षकार अपने मुकदमों की लोक अदालत में सुनवाई के लिए 9 से पहले संबंधित अदालतों में आवेदन कर सकते हैं।