
कोटा की इस पॉश कॉलोनी में भूखंड आवंटन में भारी गडबडी
कोटा . जयपुर . कोटा की राजीवगांधी स्पेशल आवासीय योजना में भूमि आवंटन नियम 1974 की अवहेलना करने के के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं। न्यायालय ने नगरीय विकास विभाग और कोटा नगर विकास न्यास के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
कोटा निवासी हरीश शर्मा ने न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा कि आइएल फैक्ट्री की जमीन पर यूआईटी राजीवगांधी स्पेशल आवासीय योजना विकसित कर रही है। इस योजना में भूमि आवंटन नियमों की अनदेखी की जा रही है।
नियमानुसार राजीवगांधी स्पेशल योजना की 68 फीसदी जमीन पर एलआइजी वर्ग के प्लॉट होने चाहिए। इसके अलावा जिनके पास पहले से जमीन है, उनको इस योजना में जमीन नहीं देनी चाहिए। योजना में दोनों नियमों को दरकिनार कर दिया गया। याचिका की सुनवाई कर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहान्ती और न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की बेंच ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
Updated on:
04 Feb 2020 05:45 pm
Published on:
04 Feb 2020 05:45 pm
