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रिश्वतखोर इंस्पेक्टर ने 40 हजार रुपए में बेचा ईमान, अब भुगतेगा 5 साल की सजा और 70 हजार का जुर्माना

Bribery News, Bribery Case: रिश्वतखोर इंस्पेक्टर को एसीबी कोर्ट ने पांच साल का कठोर कारावास व 70 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

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कोटा

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Zuber Khan

Sep 07, 2019

Bribery Case

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बयान बदलने पर धारा 344 के तहत नोटिस जारी

कोटा. एसीबी विशिष्ट न्यायालय ने रिश्वत के सात वर्ष पुराने मामले में केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवा कर कार्यालय के तत्कालीन इंस्पेक्टर जयपुर निवासी नवनीत गोयल को 5 साल का कठोर कारावास व 70 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। साथ ही झूठी गवाही देने को लेकर परिवादी इमरान खान द्वारा बयान बदलने पर धारा 344 के तहत नोटिस जारी किया।

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सहायक निदेशक अभियोजन अशोक जोशी ने बताया कि सीसीआई कोचिंग संस्थान में प्रबंधक इमरान खान द्वारा 31 दिसंबर 2012 को कोटा एसीबी के एडिशनल एसपी को दी गई रिपोर्ट के अनुसार 27 दिसंबर 2012 को सर्विस टैक्स विभाग के तत्कालीन इंस्पेक्टर नवनीत गोयल व कर्मचारी आए और संस्थान के निदेशक से मिलने की बात कही।

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जब संस्थान के निदेशक ने सभी दस्तावेज दिखा दिए तो सर्विस टैक्स विभाग के कर्मचारी ने उन्हें अधूरा बताते हुए कार्रवाई की धमकी दी। साथ ही यह भी प्रस्ताव दिया कि कार्रवाई नहीं चाहते तो सेटलमेंट कर लो। जाते समय गोयल मोबाइल नंबर देकर फोन करने को कहा। गोयल ने कोचिंग निदेशक को कार्यालय बुलवाया और कार्रवाई नहीं करने के बदले 40 हजार रुपए मांगे। सोमवार को परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी।

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एसीबी ने जांच में शिकायत को सही पाया। एसीबी ने नवनीत गोयल को 2 जनवरी 2013 को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान कराए गए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को 5 साल की सजा और 70 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। बाद में कोर्ट ने पाया कि इमरान ने जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दी है। इस पर इमरान को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।