
हाईकोर्ट ऑर्डर
कोटा . आय से अधिक सम्पति के मामले में गुरुवार को एसीबी कोर्ट ने डॉक्टर दम्पति सहित पांच आरोपितों को सजा सुनाई | इसमे से डॉक्टर दम्पति को 7-7 साल की सजा और 50 -50 लाख के जुर्माने से दंडित किया। जबकि सास-ससुर को तीन साल की सजा और 5 -5 लाख का जुर्माना किया। वही बाकि तीन आरोपितों को 5 साल की सजा सुनाई गयी और 5 -5 लाख का जुर्माना किया। | अदालत ने सभी आरोपितों को जेल भेज दिया। वहीं सास और ससुर को जमानत पर छोड़ दिया।
जानकारी के अनुसार कैशवपुरा स्थित टीटी हॉस्पिटल के मालिक डॉ. आरपी शर्मा ने फर्जी कंपनी बनाकर परिजनों को शेयर होल्डर बनाया था। इस मामले में वर्ष 2003 में जयपुर एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए कोटा में उनके हॉस्टिल पर छापा मारा।
एसीबी ने डॉ. शर्मा की कम्पनी व हॉस्पिटल से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। जिसमें सामने आया कि आरोपितों ने अवैध रूप से फर्जी कम्पनी बनाकर 35 लाख रुपए अर्जित किए। इस मामले में एसीबी ने डॉ. आरपी शर्मा, पत्नी मोहिनी शर्मा, ससुर तेजकरण, सास चंद्रकांता सहित तीन अन्य आरोपितो को गिरफ्तार कर एसीबी कोर्ट में पेश किया। जहां से डॉक्टर दम्पति सहित पांच जनों को जेल भेज दिया गया। जबकि ससुर और सास को जमानत पर छोड़ दिया गया।
सजा सुनते ही रोने लगी डॉ. मोहिनी
एसीबी कोर्ट ने जैसे ही 7 साल की सजा सुनाई तो डॉक्टर आरपी शर्मा की पत्नी मोहिनी दहाड़े मार-मार कर रोने लगी। पुलिस पहरे में उन्हें जेल भेज दिया गया। जानकारी के निजी हॉस्पिटल सरकार के हवाले कर दिया गया है। अब इसका संचालन सरकार द्वारा किया जाएगा।
Published on:
17 May 2018 09:01 pm
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