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कोटा. लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए अथवा आवश्यक कार्य होने पर नागरिक या संस्था को ई-पास के माध्यम से ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार ऑनलाइन सिस्टम के तहत आवेदन करना होगा।अतिरिक्त कलक्टर शहर आर.डी. मीणा ने बताया कि वर्तमान में लॉक-डाउन की स्थिति में आवश्यक सेवाओं से जुड़े या आवश्यक कार्य के लिए नागरिकों अथवा उद्योगों के संचालन से संबधित कार्मिकों को ई-पास जारी करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम राजस्थान सरकार द्वारा तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि नागरिकों को व्यक्तिगत अथवा संस्था के स्तर पर पास प्राप्त करने के लिए राजकॉप सिटीजन मोबाइल एप या बेबसाइट epass.rajasthan.gov.in के माध्यम से आवेदन करना होगा।
अतिरिक्त कलक्टर ने बताया कि आवेदन करने के लिए नागरिक की एस.एस.ओ. आई.डी. होना आवश्यक है। व्यक्तिगत अथवा संस्थागत पास के लिए आवेदन करने के लिए उचित कारण सहित आवश्ययक दस्तावेज यथा फोटो, पहचान पत्र, संस्था द्वारा जारी परिचय पत्र, वाहन चालक का लाइसेंस, वाहन का पंजीयन आदि दस्तावेज आवश्क रूप से संलग्न करने होंगे। संबंधित अधिकारी द्वारा पास जारी करने पर आवेदक की ई-मेल आईडी पर सूचना प्राप्त होगी। इस सबंध में विस्तृत जानकारी https://police.rajasthan.gov.in/ emergency lockdown/rajcopcitizen faqsलिंक पर जाकर देखी जा सकती है।आवेदन करने पर व्यक्तिगत पास आवेदक संबधित पुलिस अधिकारी एवं संस्थागत पास उनके कार्यों की प्रकृति के आधार पर विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, प्रशासन, परिवहन, उद्योग व आईटी विभाग इत्यादि के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के संबधित अधिकारियों के माध्यम से पास जारी कराने के लिए सूचना राज्य सरकार को प्रेषित की गई है।
Published on:
30 Apr 2020 01:02 am
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