
प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Rajasthan Crime: पॉक्सो न्यायालय ने बालिका से बलात्कार के करीब डेढ़ वर्ष पुराने मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
पुलिस ने बताया कि मार्च 2024 में पीड़िता की मां ने कोटा शहर के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया कि कक्षा 7 में पढ़ने वाली उसकी 14 वर्षीय बेटी किसी से फोन पर बातचीत करती है और गुमसुम रहती थी। इस पर बालिका से पूछा तो उसने बताया कि फरवरी महीने में आरोपी ने उसे फोन कर बुलाया और बहला-फुसलाकर किसी परिचित के कमरे में ले जाकर उससे बलात्कार किया। इसके बाद उसने मामले के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद आरोपी हर 15 दिन में उसे बुला लेता था। वहीं आरोपी एक बार उसे उसके दोस्त के पास भी लेकर गया था।
शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो में प्रकरण दर्ज कर उसकी जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 16 गवाहों के बयान करवाए गए और 45 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इस मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए पीठासीन अधिकारी ने आरोपी को आखिरी सांस तक जेल और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
Published on:
20 Dec 2025 11:13 am
बड़ी खबरें
View Allकोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
