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निर्वाचन आयोग का फैसला, दो बार घर से नहीं किया मतदान तो पोलिंग बूथ पर नहीं डाल सकेंगे वोट

Election Commission of India: इस बार निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग विशेष योग्यजन के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की, लेकिन इसमें पीबी मार्क की शर्त रहेगी। ये मार्क होने के बाद यदि कोई पोलिंग बूथ पर मतदान करने जाएगा, तो उसे बूथ पर मतदान नहीं करने दिया जाएगा।

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Assembly elections

नावांशहर. Election Commission of India: इस बार निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग विशेष योग्यजन के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की, लेकिन इसमें पीबी मार्क की शर्त रहेगी। ये मार्क होने के बाद यदि कोई पोलिंग बूथ पर मतदान करने जाएगा, तो उसे बूथ पर मतदान नहीं करने दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इस सुविधा को होम वोटिंग का नाम दिया। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिन में बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से ऐसे मतदाताओं को पहले फॉर्म 12 डी जारी किया जाएगा। इस फॉर्म को भरकर वापस जमा करवाना होगा। इसके आधार पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी पोस्टल बैलेट (पीबी) जारी करेगा। इसके बाद मतदाता सूची में उसके नाम के आगे पीबी अंकित करेंगे। फिर मतदान दल संबंधित मतदाता से बात कर समय निर्धारित उनके घर मतदान करवाने के लिए जाएंगे। यदि वह नहीं मिला तो एक बार फिर उससे संपर्क कर उसके घर जाएंगे। इस प्रक्रिया को केवल दो बार ही अपनाया जाएगा। इन दोनों बार में यदि वह मतदाता मतदान नहीं करता तो वह मतदान केन्द्र पर मतदान करने जाएगा तो उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।
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फैक्ट फाइल
नागौर जिले की 10 विधानसभाओं में 80 प्लस वोटर्स की संख्या 48 हजार 283 बताई।
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निर्वाचन विभाग की ओर से जारी की गई मतदाता सूची में विशेष योग्यजन और 80 प्लस के मतदाता पहले से चिह्नित हैं। होम वोटिंग के लिए हर बूथ पर ये सूची उपलब्ध है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यक्ति बूथ के बीएलओ से संपर्क करें। बीएलओ संबंधित को 12 डी फॉर्म उपलब्ध कराएगा। वह उस फार्म को भरकर बीएलओ को वापस देगा। इसके बाद वह घर से मतदान के लिए पात्र हो पाएगा।
विश्वामित्र मीणा, रिटर्निंग अधिकारी


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