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अब अगर आपको चाहिए खाद और बीज की दुकान का लाइसेंस, तो करना होगा यह काम, सरकार ने किया बड़ा बदलाव

खाद, बीज और कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री के लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को अब विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे...

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New rule online application for Khad beej license

अब अगर आपको चाहिए खाद और बीज का लाइसेंस, तो करना होगा यह काम, सरकार ने किया बड़ा बदलाव

लखीमपुर खीरी. खाद, बीज और कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री के लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को अब विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार ने इसकी आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद विभाग के लोग इसकी जांच करेंगे। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज संलग्न करना होगा। शासन ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

अब करें ऑनलाइन आवेदन

कृषि विभाग से संबंधित जितने भी लाइसेंस हैं, वह अभी तक ऑफलाइन आवेदन के आधार पर बनाए जाते थे। ऐसी स्थिति में आवेदनकर्ता को विभाग के काफी चक्कर लगाने पड़ते थे। इसमें उसका समय और धन भी खर्च होता था। आवेदन के बाद लोग अफसरों की गणेश परिक्रमा करने के साथ ही सिफारिश भी किया करते थे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शासन ने कृषि विभाग से संबंधित जितनी भी लाइसेंस जारी होते थे, उनकी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है।

वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा लाइसेंस

अब किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन की जांच होगी। जांच में सब ठीक पाए जाने पर उसका लाइसेंस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। लाइसेंस जारी होते ही आवेदक के मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा। इसके बाद आवेदन कर्ता अपना लाइसेंस जनसेवा केंद्र से प्रिंट करवा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया एक महीने के अंदर होगी। साथ ही फीस भी ऑनलाइन जमा होगी।

मिल चुका है शासनादेश

वही इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि बीज कृषि रक्षा रसायन और खाद के लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस बारे में शासनादेश मिल चुका है। जिन लोगों को लाइसेंस की जरूरत है वह किसी भी जन सेवा केंद्र से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के साथ ही सभी प्रपत्र जरूर अपलोड करें। जिससे जांच के बाद जल्द ही लाइसेंस जारी हो सके। अब आवेदन ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ही किए जाएंगे।

आवेदन के लिए यह जरूरी

लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन में सभी दस्तावेज फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा। इसके आवेदक का आधार नंबर, फोटो, स्थाई निवास, वोटर आईडी, दुकान का मैप जहां दुकान खोली जाएगी और उसका प्रमाण पत्र आवेदक के शैक्षिक प्रमाण पत्र, जीएसटी नंबर, फर्म अथॉरिटी लेटर 10 रुपए के स्टांप पेपर पर, शपथपत्र यह सब दस्तावेज आवेदन के साथ ही वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।


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