
Basic Shiksha Adhikari Rampravesh
बेसिक शिक्षा अधिकारी को जनसूचना की जानकारी न देना महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामप्रवेश पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया और एक पत्र जारी कर उनके वेतन से इसकी वसूली करने के आदेश दिये है। बता दें कि जनपद में जनसूचना की जानकारी देना एक मजाक बन के रह गया है। जिले के अधिकारी मांगे जाने पर जन सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं।
स्थानीय बेसिक शिक्षा अधिकारी को जनसूचना न देना महंगा पड़ गया। ग्राम बिरधा के रहने वाले गौरव पाराशर ने जनसूचना अधिनियम 2005 के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण सूचना मांगी थी जो उन्होंने समय पर उपलब्ध नहीं कराई थी। जिसके बाद उन्होंने इसकी अपील की थी।
सूचना मांगने पर नहीं दी जानकारी
सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी ने यह आदेश दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह सूचना नहीं दी तो इस कारण राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामप्रवेश पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया और उनके वेतन से इसकी वसूली करने के एक पत्र जारी कर आदेश दिए। नगर सुधार समिति के अध्यक्ष गौरव पाराशर ने बताया कि शिक्षा विभाग से जनसूचना अधिनियम 2005 के अनुसार महत्वपूर्ण सूचना मांगी थी लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने सूचना नहीं दी।
राज्यसूचना आयोग में इस कि सुनवाई भी हुई लेकिन जनसूचना अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर उपस्थित नहीं हुए और सूचना आयोग के निर्देशों के अवहेलना की। जिसके बाद उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया था और दोषी पाये जाने पर जनसूचना अधिनियम 2005 के धारा 20(1) के अंर्तगत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामप्रवेश पर अलग-अलग आवेदन पत्र पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
Updated on:
22 Jun 2022 05:11 pm
Published on:
22 Jun 2022 05:10 pm
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