
विजय माल्या को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, कहा- जांच एजेंसिया कभी भी कर सकती हैं कार्रवाई
नई दिल्ली। शराब कारोबारी विजय माल्या ( vijay mallya ) की अपील को खारिज करके बॉम्बे हाईकोर्ट ( bombay highcourt ) ने बड़ा झटका दिया है। कुछ समय पहले भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने अपनी संपत्ति के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की थी, जिसको हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है। माल्या ने अपनी याचिका में कहा था कि निचली अदालत और सरकारी जांच एजेंसियां उसकी संपत्ति के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं, जिस पर रोक लगा दी जाए।
माल्या ने दायर की थी याचिका
विजय माल्या ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट में उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) को चैलेंज करने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। तब तक कोई भी सरकारी एजेंसियां और निचली अदालत उसकी संपत्ति के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई न करें, लेकिन कोर्ट से इस बात से साफ इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हम ऐसी किसी भा बात की परमिशन नहीं दे सकते हैं।
हाईकोर्ट में किया चैलेंज
आपको बता दें कि इससे पहले लंदन की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने विजय माल्या को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की इजाजत दे दी है। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने लंदन हाईकोर्ट द्वारा उनको अपने प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देने के फैसले के बाद मंगलावार को कहा कि 'उनकी बात सही ठहरायी गई है। फिलहाल इस समय उसने खुद को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है।
9,000 करोड़ लेकर भागा विज्य माल्या
प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ( PMLA ) कोर्ट ने जनवरी महीने में माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया है। इस समय विजय माल्या पर बैंकों के 9000 करोड़ रुपए लेकर भागने का आरोप है। वह मार्च 2016 में ही लंदन भाग गया था, जिसके बाद से वह अभी तक संदन में रह रहा है।
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Published on:
11 Jul 2019 02:13 pm
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