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ED ने वीडियाेकाॅन ग्रुप को दिया बड़ा झटका, देना होगा 14 करोड़ रुपए पेनाल्टी

26 मर्इ को एक निर्देश में वीडियोकाॅन ग्रुप की 6 कंपनियों पर फाॅरेन एक्सचेंज लाॅ का उल्लंघन के मामले में 14 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लगाया गया है।

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Videocon loan case

ED ने वीडियाेकाॅन ग्रुप को दिया बड़ा झटका, देना होगा 14 करोड़ रुपए पेनाल्टी

नर्इ दिल्ली। वेणुगोपाल धूत की कंपनी वीडियोकाॅन आैर ग्रुप की 6 कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय से बड़ा झटका लगा हैं। 26 मर्इ को एक निर्देश में वीडियोकाॅन ग्रुप की 6 कंपनियों पर फाॅरेन एक्सचेंज लाॅ का उल्लंघन के मामले में 14 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लगाया गया है। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने वेणुगोपाल धूत, वीडियोकाॅन आैर इन 6 कंपनियों के निदेशकों पर भी 45 लाख रुपए का जुर्मान लगाया गया है। जिसमें से कुल 30 लाख रुपए का जुर्माना अकेले धूत पर लगाया गया है।


क्या है मामला

गौरतलब है कि वीडियोकाॅन ग्रुप की 6 कंपनियों ने 10 जनवरी 2006 को केमन आइलैंड में संयुक्त मालिकाना हक वाली सब्सिडी टस्कर आेवरसीज इंक की स्थापना की थी। आइसीआइसीआइ बैंक की विदेशी ब्रांच ने इस टस्कर को लोन दिया था। जिसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की इसपर नजर पड़ी। बाद में इस कंपनी ने वीडियोकाॅन ग्रुप की भारतीय आैर विदेशी कंपनियों में पैसे लगाए। आरोप है कि धूत की कंपनी वीडियोकाॅन को चंदा कोचर के आर्इसीअार्इसीआर्इ बैंक की तरफ से लोन देने के एवज में उनके पति दीपक कोचर की कंपनी में वीडियोकाॅन ने निवेश किया था। इसका जिक्र 2016 में आरबीआइ की गाेपनीय जांच रिपोर्ट में पता चला था।


अारबीआइ के निर्देश पर काम र्इडी ने की कार्रवार्इ

प्रवर्तन निदेशालय ने अपने निर्देश में ये बात पूरी तरह से साफ कर दिया है कि उसे ये काम भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीअाइ) ने सौंपा था। इकोनलाॅमिक टाइम्स के मुताबिक र्इडी ने अपने अादेश में कहा कि, ‘आरबीआइ से मिली सूचना के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की गई थी।’वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अलावा ग्रुप की 6 कंपनियों- वैल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टेककेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फोर्स अप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी अप्लायंसेज लिमिटेड, श्री धूत ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड और ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर जुर्माना लगाया गया है। इन कंपनियों से ईडी ने 14 करोड़ रुपये की पेनल्टी मांगी है। र्इडी ने आगे कहा कि जांच से पता चलता है कि वीडियोकाॅन ने इसके लिए जो गारंटी दी थी, वह भी फाॅरेन एक्सचेंज मैनेजेमेंट (गारंटी) रेग्युलेशन 2004 का उल्लंघन है।


र्इडी के अादेश के खिलाफ अपील

वहीं वेणुगोपाल धूत ने कहा है कि, प्रवर्तन निदेशालय के अादेश के खिलाफ अपील दायर की गर्इ है। अदालत ने अगली सुनवार्इ तक पेनाल्टी पर स्टे लगाया है। धूत ने ये भी दावा किया है कि ये मामला दीवानी है आैर इसमें फेमा के तहत कार्रवार्इ नहीं चल रही है।