रियल स्टेट पर अभी नहीं जीएसटी का साया
काउंसिल ने रियल स्टेट आैर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर कोर्इ फैसला नहीं लिया हैं. काउंसिल ने इसे एक जुलार्इ तक के लिए टाल दिया है. हालांकि इसके टाले जाने के लिए कोर्इ स्पष्ट कारण नहीं बताया गया हैं. गुडस एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत आने वाले रिटर्न जीएसटीआर-3बी को भी जुलार्इ में ही पेश किया जाएगा. जिसके बाद से अंतिम रिटर्न जीएसटीआर 1,2 आैर 3 लागू किया जाएगा. इसका मकसद रिटर्न प्रकिया को आसान बनाने का है.
एक्सपोर्टर्स को 6 माह की मिली छूट
काउंसिल ने एक आैर महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए एक्सपोर्टर्स को मिल रही छूट को 6 माह के लिए आैर आगे बढ़ा दिया है. आपको बता दें कि, जीएसटी काउंसिल की इस र्इ-वे बिल के फैसले के बाद अब 50 हजार रुपए से अधिक के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ले जाने के लिए आपके भुगतान करना होगा. ये इलेक्ट्रॉनिक होगा जिसे र्इ-वे बिल कहा जाएगा. ये जीएसटीएन नेटवर्क के अंतर्गत आएगा.