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नए मोटर व्हीकल एक्ट की आईआरएफ ने की वहावाही, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना

ज्यादा जुर्माना लगाने से सड़क दुर्घटनाओं पर लग सकेगा ब्रेक नए मोटर व्हीकल एक्ट को राष्ट्रपति से मिल गई है मंजूरी

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Saurabh Sharma

Aug 19, 2019

PM Narendra Modi

नई दिल्ली। विश्व में बेहतर और अधिक सुरक्षित सड़क यातायात के क्षेत्र में जुटी जिनेवा की इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ( IRF ) ने भारत में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना राशि के प्रावधान का स्वागत किया है। संस्था ने सोमवार को कहा कि संसद में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम पारित होने और राष्ट्रपति को इसकी मंजूरी मिलने का वह स्वागत करती है।

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आईआरएफ ने कहा कि उसका मानना है कि भारी जुर्माना राशि का प्रावधान होने से यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों को एक बार सोचना पड़ेगा और नियमों का अधिक पालन होगा। संस्था ने उम्मीद जताई है कि नियमों के कठोर होने से देश में सड़क दुर्घटनाएं कम होने में मदद मिलेगी।

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नए नियमों के अनुसार, बिना लाइसेंस के यदि कोई वाहन चलाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे पहले के 500 रुपए की बजाय अब 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। यदि कोई अयोग्य होने पर भी वाहन चलाता पाया गया तो उसके लिए जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया गया है।

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अधिक स्पीड में गाड़ी चलाने के मामले में जुर्माना राशि 500 रुपए से बढ़ाकर एक हजार से दो हजार रुपए के बीच की गई है। लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में जुर्माना एक हजार रुपए से बढ़ाकर 5,000 हजार रुपए किया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने पर चालान की राशि दो हजार रुपए से 10 हजार रुपए और सीट बेल्ट नहीं बाँधने पर 100 रुपए से एक हजार रुपए कर दी गई है।

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लाल बत्ती पार करने और वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 500 रुपए का जुर्माना और एक साल की जेल भी भुगतनी पड़ सकती है। दुपहिया पर दो से अधिक सवारी होने के मामले में दो हजार रुपए का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है। बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए किया गया है।