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चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने एफएम प्रसारण के
लाइसेंस की नीलामी में भाग लेने पर तमिलनाडु के मारन बंधुओं के स्वामित्व वाले "सन
ग्रुप" पर लगाई गई रोक को हटाते हुए उसके पक्ष में नीलामी में शामिल होने के अंतरिम
आदेश दिया। न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन ने सन ग्रुप की ओर से पेश याचिका पर सुनवाई
के बाद यह अंतरिम आदेश दिया। सन ग्रुप ने नीलामी में शामिल होने पर सिक्यूरिटी
क्लीयरेंस दिए जाने से इंकार करते हुए केंद्र सरकार ने उसके नीलामी में हिस्सा लेने
पर रोक लगाई थी।
Published on:
23 Jul 2015 03:00 pm
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