
मोदी के इस नए कानून के तहत मेहुल चौकसी आैर नीरव को जारी हुए समन
नर्इ दिल्ली। संसद में नए भगौड़ा कानून के पास होते ही नीरव मोदी आैर मामा महुल चौकसी लपेटे में आ गए हैं। इस नए कानून के तहत दोनों को समन जारी किए गए हैं। यह समन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने जारी किया है। आपको बता दें कि नीरव मोदी आैर मेहुल चौकसी देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के आरोपी हैं। दोनों मिलकर पंजाब नेशनल बैंक में 14 हजार करोड़ रुपए घोटाला किया है।
कोर्ट की आेर से जारी किया गया समन
पीएमएलए कोर्ट की आेर जारी किए समन में कहा गया है कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को 25 और 26 सितंबर को अदालत के सामने पेश होना होगा। कोर्ट की आेर से यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर जारी किया गया है। जहां नीरव मोदी को 25 सितंबर को कोर्ट में पेश होना होगा। वहीं, मेहुल चोकसी को 26 सितंबर को पहुंचना होगा। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में दोनों के खिलाफ अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।
एंटीगुआ में छिपा हुआ है मेहुल चौकसी
वहीं पिछले दिनों खबर आर्इ थी कि मेहुल चौकसी अमरीका को छोड़कर एंटीगुआ में भाग गया है। जहां का नागरिकता लेने के साथ पासपोर्ट तक बनवा लिया है। जिसकी जानकारी इंटरपोल के माध्यम से मिली थी। इंटरपोल से खबर मिलने के बाद एंटीगुआ के अधिकारियों ने भारत में र्इडी से संपर्क कर मेहुल चौकसी के बारे में जानकारी दी थी। तब से र्इडी अपनी आेर से पूरी कोशिश में जुटी हुर्इ है।
बनाया था माॅब लिंचिंग का बहाना
वहीं मेहुल चौकसी ने पीएमएलए कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से लेटर भेजकर अपील की थी उसके खिलाफ जारी नोटिस को रद्द कर दिया जाए। अगर वो भारत आता है तो उसके खिलाफ माॅब लिंचिंग हो सकती है। उसने अपने लेटर में यह भी कहा था कि उसकी कंपनी में काम करने वाले कमर्चारी आैर देश के लोग उसकी हत्या तक कर सकते हैं। एेसे में उसका भारत आना मुमकिन नहीं है।
Published on:
26 Jul 2018 08:58 pm
बड़ी खबरें
View Allकॉर्पोरेट वर्ल्ड
कारोबार
ट्रेंडिंग
