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चेक बाउंस मामले में माल्या दोषी करार, 5 मई को सुनाई जाएगी सजा

जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने माल्या के खिलाफ 50 लाख रुपए के दो चेक बाउंस होने का केस किया था

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Amanpreet Kaur

Apr 21, 2016

vijay mallya

vijay mallya

हैदराबाद। 50 लाख रुपए के दो चेक बाउंस होने के मामले में हैदराबाद के कोर्ट ने उद्योगपति विजय माल्या को दोषी करार दिया है। उन्हें 5 मई को सजा सुनाई जाएगी। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने माल्या के खिलाफ 50 लाख रुपए के दो चेक बाउंस होने का केस किया था। कोर्ट ने बुधवार को लंबी सुनवाई के बाद किंगफिशर के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ए रघुनाथन को भी दोषी करार दिया है।

जारी हुआ था गैरजमानती वारंट

इससे पहले इसी कोर्ट ने 13 मार्च को माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। साथ ही पुलिस को उन्हें 13 अप्रेल तक पेश करने का आदेश दिया था। इस बीच कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी कर उन्हें 5 मई तक अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया है। हैदराबाद के इरामंजिल स्पेशल कोर्ट के जज ने उन्हें दोषी करार दिया है।

हैदराबाद में माल्या के खिलाफ 11 केस

जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों ने हैदराबाद में किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ 11 केस दर्ज कराए हुए हैं। इससे पहले हैदराबाद की अदालत ने माल्या और रघुनाथ को 10 मार्च तक पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन पेशी नहीं होने के चलते अदालत ने एक और वारंट जारी कर दिया था।

रघुनाथ ने ठहराया था माल्या को जिम्मेदार

माल्या के साथ बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी ए रघुनाथ के खिलाफ भी 10 मार्च को गैर जमानती वारंट जारी किया गया। रघुनाथ 11 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर हुए थे। निदेशालय के अधिकारी के मुताबिक, रघुनाथ ने किंगफिशर के वित्तीय संकट के लिए माल्या को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वे उनके अधीन काम करते थे।

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