
Google Map एक पॉपुलर ऐप है और सफर के दौरान यह लोगों के बहुत काम आता है। यह एक अच्छा नेविगेटर है। इससे अनजान जगह पर हम आसानी से रास्ता खोज सकते हैं। गूगल मैप के जरिए हम कहीं भी आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं कैब ड्राइवर्स भी Google Map का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ड्राइविंग करते समय अगर आप गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका चालान भी कट सकता है। हाल ही कुछ ऐसा हुआ कि ड्राइविंग करते समय गूगल मैप का इस्तेमाल करने पर एक व्यक्ति का चालान काट दिया गया।
हाथ में मोबाइल पकड़कर नहीं कर सकते ड्राइविंग
आमतौर पर जब किसी को रास्ता पता नहीं होता तो ड्राइविंग के दौरान गूगल मैप का नेविगेशन ऑन कर लेते हैं। लेकिन ड्राइविंग करते समय आप मोबाइल को हाथ में पकड़कर गूगल मैप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि कैब ड्राइवर्स भी अपनी कार के डैशबोर्ड पर मोबाइल होल्डर लगाकर रखते हैं और गूगल मैप का इस्तेमाल करते वक्त मोबाइल को उस होल्डर में लगा देते हैं। अगर आपने ड्राइविंग करते वक्त आपने मोबाइल हाथ में पकड़कर गूगल मैप का इस्तेमाल किया तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है।
पुलिस ने किया चालान
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही दिल्ली में एक व्यक्ति गूगल मैप देखते-देखते कार ड्राइव कर रहा था। उसने मोबाइल को डैशबोर्ड पर मोबाइल होल्डर में नहीं लगाया हुआ था। वह मोबाइल को हाथ में पकड़कर कार ड्राइव कर रहा था। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने उस व्यक्ति का चालान काट दिया। दिल्ली पुलिस का कहना था कि वह शख्स ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का प्रयोग कर रहा था, जो गैर-कानूनी है। हालांकि उस शख्स का कहना था कि वह फोन पर बात नहीं कर रहा था। वह तो गूगल मैप से लोकेशन पर पहुंचने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसका तर्क नहीं माना।
चालान का प्रावधान
मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइविंग करते वक्त हाथ में मोबाइल पकड़कर उसका इस्तेमाल करने पर चालान का प्रावधान है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने या उसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। वहीं हाथ में फोन पकड़ने से दुर्घटना होने का खतरा रहता है, तो इस मामले में भी उसी सेक्शन में चालान काटा गया है। बता दें कि ड्राइविंग करते हुए फोन का स्पीकर ऑन करके या हैंड फ्री लगाकर बात करने पर भी चालान काट सकता है। इसमें 1000-5000 रुपए तक का चालान काटने का प्रावधान है।
Published on:
14 Feb 2021 07:58 pm
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