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PM Awas Yojana: सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए बनाए नए नियम, जान लें वरना छिन सकती है छत

PM Awas Yojana. सरकार ने पीएम आवास योजना के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक योजना के तहत आवंटित हुए आवास में लाभार्थी को पांच साल रहना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर आवंटन रद्द हो सकता है।

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pm awas yojana, govt made new rules you should know about

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नई दिल्ली। PM Awas Yojana. अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योग्य हैं और योजना का लाभ लेना चाहते हैं या फिर पहले ही आपको इस योजना का लाभ मिल चुका है तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत नियमों में बदलाव किया है। अगर आपने इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया तो आपके सिर से छत छिन सकती है।

आवास में 5 साल रहना अनिवार्य
नए नियमों के अनुसार अगर किसी लाभार्थी को पीएम आवास योजना के तहत घर आवंटित हुआ है तो लाभार्थी को यहां 5 साल रहना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आपका आवंटन निरस्त हो सकता है। बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है।

सरकार खत्म कर सकती है एग्रीमेंट
जानकारी के मुताबिक सरकार यह जांच कर रही है कि लाभार्थी सरकार की ओर से आवंटित हुए आवासों का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अगर लाभार्थी सरकार की ओर से दिए गए आवासों में रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा। ऐसा न होने पर विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा।

योजना में नहीं होगी धांधली
मतलब साफ है कि योजना के तहत दिए गए आवासों का इस्तेमाल किसी अन्य कार्य के लिए करने वालों के सर से छत छिन जाएगी। इसके साथ ही आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी। सरकार ने योजना में हो रही धांधली को खत्म करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।

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बताया गया कि नए नियम और शर्तों के मुताबिक कभी भी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे। 5 साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा। माना जा रहा है कि इससे पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले आवासों को किराए पर उठाने जैसे मामले अब सामने नहीं आएंगे।

सरकार के नए नियमों के मुताबिक अगर किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो सरकार परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी। किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगाय़ इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी।