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रेप के दोषी 17 साल के किशोर को 20 वर्ष की सजा, नहीं टिके बचाव पक्ष के तर्क

Court Decision:रेप के दोषी 17 साल के एक किशोर को कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिए हैं कि वह पीड़िता को राज्य सरकार से चार लाख रुपये प्रतिकर दिलाएं।

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लखनऊ

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Naveen Bhatt

Oct 25, 2024

Court has sentenced 20 years imprisonment to teenager convicted of rape in Dehradun

रेप के आरोपी किशोर को कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है

Court Decision:नाबालिग से रेप के दोषी एक किशोर को कोर्ट ने 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये घटना 19 दिसंबर 2019 को उत्तराखंड के ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र में घटी थी। 15 साल की एक किशोरी के पिता ने ऋषिकेश कोतवाली में बेटी के यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि बेटी के मुंह पर टेप लगाकर आरोपी ने झाड़ी में ले जाकर रेप किया। इसके बाद स्कूल आते-जाते वक्त भी परेशान करने लगा। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी किशोर को संरक्षण में लिया था। जांच के बाद 16 मार्च 2020 को न्यायायल में चार्जशीट दाखिल की गई। कोर्ट ने गुरुवार को मेडिकल साक्ष्यों, पीड़िता के बयानों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

रंजिशन फंसाने का तर्क हुआ फेल

ट्रायल के दौरान बचाव पक्ष ने पीड़िता और दोषी किशोर के पिता के बीच रंजिशन केस दर्ज कराने का तर्क दिया। बावजूद इसके न्यायालय में यह तर्क नहीं टिक पाया। कोर्ट ने आरोपी किशोर को सजा सुनाए जाने पर दोषी का वारंट बनाकर सजा भुगतने के लिए भेज दिया गया। पॉक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने दोषी को बीस वर्ष कठोर कारावास के साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड लगाए जाने का आदेश दिया।

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यहां अपहरण कर छात्रा से रेप

देहरादून में एक अन्य मामले में युवक के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि युवक ने छात्रा का अपहरण कर जबरन उससे निकाह कर लिया। युवक और उसकी मां ने लड़की पर दहेज लाने का दबाव तक बनाया। इससे परेशान होकर लड़की ने एक दिन हारपिक पी लिया। तबीयत बिगड़ी तो एक अस्पताल में पीड़िता का इलाज चला। इस मामले में अब आरोपी युवक और उसकी मां के खिलाफ शहर कोतवाली में केस दर्ज कर लिया गया है।