
दांए आजम खान बाएं अबदुल्ला आजम
रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से समााजवादी पार्टी के विधायक और आजम खान के बेटे अबदुल्ला आजम के विधायकी पर आज फैसला आएगा। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आज इस केस में फैसला आएगा। अगर हाईकोर्ट MP/MLA के फैसले पर स्टे लगा देता है तो स्वार पर उपचुनाव टल जाएगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला
अब्दुल्ला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट वर्ष 2008 के एक आपराधिक मामले में मुरादाबाद की अदालत द्वारा उन्हें और उनके पिता को दोषी करार दिए जाने और दो वर्ष की सजा सुनाए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने मंगलवार को अब्दुल्ला के वकील और राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। अब आज इस केस में कोर्ट का फैसला आएगा।
2008 में नाबालिग थे अबदुल्ला
अब्दुल्ला आजम के वकील विवेक तन्खा ने कहा, “अपराध के समय अब्दुल्ला आज नाबालिग थे। उनकी दोष सिद्धि और सजा पर रोक लगाई जानी चाहिए। हमारे क्लाइंट की सीट पर चुनाव आयोग उप-चुनाव कराने जा रहा है। चुनाव आयोग ने 13 अप्रैल की नोटिफिकेशन भी कर दिया। 13 अप्रैल से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हमारी अपील सुने। पीठ ने कहा कि माफ कीजिए, लेकिन इसके लिए हमें राज्य का पक्ष भी सुनना होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं दिया स्टे
वकील तन्खा ने कहा, “हमारे क्लाइंट राहत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने 17 मार्च को सुनवाई की, लेकिन कोर्ट ने सजा पर स्टे नहीं लगाया। उन्होंने हाईकोर्ट से तुरंत सुनवाई करने के लिए कहा था। उन्हें लग रहा था उप-चुनाव के लिए कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय कर दिया। अब उन्हें लगा की इलाहाबाद हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा।
स्टे होने पर अब्दुल्ला आजम को चुनाव आयोग के पास जाना होगा
अगर हाई कोर्ट अब्दुल्ला आजम के सजा पर रोक लगा देता है तो इस स्थिति में क्या होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार मार्कण्डेय पांडेय से बात की। उन्होंने बताया, “अगर सुप्रीम कोर्ट अब्दुल्ला आजम के सजा पर स्टे दे देता है उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना होगा। चुनाव आयोग निर्णय लेगा की चुनाव कराना है या नहीं। आचार संहिता लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी लागू नहीं होता है।”
Published on:
12 Apr 2023 09:55 am
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