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21 साल से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी शराब, आया ये आदेश

Excise Minister Nitin Agarwal : अब किसी भी क्लब और दुकान पर 21 साल से कम उम्र वाले नहीं ले शराब, आदेश का पालन ना करने वालो के निरस्त हो सकते है लाइसेंस।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Dec 05, 2023

निरस्त हो सकता है लाइसेंस

निरस्त हो सकता है लाइसेंस

Excise Department Instructions: शराब पीने को लेकर पाबंदी नहीं लगाई गयी है लेकिन कुछ खास उम्र के लोगो को नहीं मिलेगी शराब, नाही ही उनके सामने परोसी जाएगी शराब, यह सख्त आदेश, उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री ने कड़े निर्देशों के साथ जारी किया है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने आबकारी विभाग की प्रवर्तन टीमों को हिदायत देते हुए, इस पर नजर रखने को कहा है।

शीतकालीन सत्र में उठा था मुद्दा
विधानसभा सदन में यह मुद्दा उठने के बाद अब आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में यह बात उठी है। समीक्षा बैठक के दौरान आबकारी विभाग से करीब 50 हजार करोड़ रुपये की राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया गया। इसको पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों को अपना काम ईमानदारी से करने को कहा गया।

आबकारी मंत्री ने विभाग की बैठक में दी हिदायत

अग्रवाल ने कहा कि शराब की तस्करी पर विशेष निगाह रखी जाए। इसके लिए जीएसटी एवं पुलिस विभाग के अफसरों से सहयोग लिया जा सकता है। किसी भी हालत में जहरीली शराब की बिक्री न होने पाए। उन्होंने कहा कि इससे सरकार और विभाग दोनों की छवि धूमिल होती है।

पिछले साल की तुलना में बढ़ा राजस्व

आबकारी मंत्री ने कहा कि नवम्बर तक प्रदेश को ₹27,340.97 करोड़ का आबकारी राजस्व मिला है। पिछले साल नवम्बर तक 24,958.50 करोड़ का राजस्व आया था। पिछले साल की तुलना में इस साल अभी तक 2,382.47 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व आया है।

उप आबकारी आयुक्त से 15 दिवस में मांगी रिपोर्ट

बैठक में सामने आया कि कानपुर में राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष बढ़ोतरी का स्तर ठीक नहीं है। उपआबकारी आयुक्त को इसकी समीक्षा करते हुए 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।