
अब हर महीने के दूसरे शनिवार को बंद रहेगा यूपी का यह विभाग, कर्मचारियों की रहेगी छुट्टी, शासनादेश जारी
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के कोषागार अब महीने के दूसरे शनिवार को बंद रहेंगे और कोषागार कर्मचारियों को 15 दिन का विशेष मानदेय भी नहीं मिलेगा। अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने बैंकों में महीने के दूसरे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश की व्यवस्था लागू की है। प्रदेश सरकार के शासकीय कार्यालयों में पहले से ही महीने के दूसरे शनिवार को छुट्टी की व्यवस्था है। बैंक और सरकारी ऑफिस बंद होने से कोषागारों का इस दिन काम न के बराबर रह गया। सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए कोषागारों में भी माह के दूसरे शनिवार को अवकाश घोषित करने का शासनादेश जारी कर दिया है।
अभी तक मिलता था मानदेय
अब तक कोषागार कर्मी महीने के दूसरे शनिवार और दूसरे दिनों में काम करने की एवज में 15 दिन का अतिरिक्त मानदेय पाते थे। अब कोषागारों और उपकोषागारों में काम करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को 15 दिन का विशेष मानदेय भी नहीं दिया जाएगा। कोषागार कर्मियों को दूसरे शनिवार को छुट्टी देने के आदेश से मानदेय देने की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
शासनादेश जारी
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि कोषागारों के कर्मचारियों के संगठनों की ओर से यह मांग की जा रही थी कि चूंकि बैंक और दूसरे सरकारी दफ्तर दूसरे शनिवार को बंद रहते हैं, इसलिए कोषागारों में भी यह बंदी लागू की जाए। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल ने बताया कि इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
Published on:
26 Nov 2019 02:49 pm
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