
पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जरूरी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
लखनऊ. Old Pension Scheme: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court Lucknow Bench) ने 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त किये गए शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टॉफ को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का निर्णय दिया है। न्यायमूर्ति इरशाद अली की पीठ ने 5 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह एक अप्रैल 2005 की कट ऑफ तिथि से पहले नियुक्ति पाने वाले विभागीय शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का नियमानुसार लाभ दें। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला 10 मार्च को सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज अपना निर्णय सुनाया है।
चार महीने का दिया समय
यूपी सीनियर बेसिक शिक्षक संघ समेत लगभग 5 दर्जन याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने कहा कि नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले याचियों की नियुक्ति हो चुकी थी। इसलिए उन पर नई स्कीम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में रिटायर हो चुके शिक्षक और गैर शिक्षक स्टॉफ को भी पुरानी पेंशन से भुगतान का आदेश सुनाया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था की जगह नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने पूरी कार्रवाई चार महीने में पूरी करने के लिए भी कहा है।
इस आदेश को दी थी चुनौती
दरअसल याचिकाकर्ताओं ने 28 मार्च 2005 को राज्य सरकार के तत्कालीन विशेष सचिव द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एक अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना लागू करने की बात कही गई थी। याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था कि उनके संस्थानों को साल 2006 में यानी एक अप्रैल 2005 की कट ऑफ तारीख के बाद अनुदान सूची में शामिल किया गया है।
Published on:
17 Jun 2021 03:12 pm
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