
भारी चालान से प्रदेश सरकार से दे सकती है राहत, हो सकता है ये बदलाव
लखनऊ. मोटर व्हीकल एक्ट (2019) (Motor Vehicle Act) के लागू होने के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना भरने का प्रावधान है। इससे लोगों में रोष है और हर तरफ फैसले की आलोचना हो रही है। इन स्थितियों में प्रदेश सरकार चालान की भारी भरकम राशि से जनता को राहत दे सकती है।
इस माह की शुरुआत से केंद्र सरकान ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है। इसमें चालान की राशि दोगुनी कर बताई गई है। यह कानून केंद्र सरकार का है, इसलिए इसमें राज्य कोई बदलाव नहीं कर सकता। राज्य सरकार के पास शमन शुल्क की राशि अपनी मर्जी से तय करने का अधिकार है।
शमन शुल्क हो सकता है कम
सरकार से ही इशारा मिला है, जिसके आधार पर परिवहन विभाग ने शमन शुल्क में संशोधन करते हुए कम करने की कवायद शुरू कर दी है। अन्य राज्यों में भी शमन शुल्क नए सिरे से लागू करने की तैयारी है। इसके बाद प्रस्तावित सूची बनाकर उसे कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा।
Updated on:
07 Sept 2019 12:02 pm
Published on:
07 Sept 2019 11:15 am

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