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ऑनलाइन आवेदन कर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाना अनिवार्य, न लगवाने पर देना होगा 10 हजार रुपये जुर्माना

- वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य - वाहन मालिकों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन - कागजात और फीस ऑनलाइन करनी होगी जमा

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ऑनलाइन आवेदन कर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाना अनिवार्य, न लगवाने पर देना होगा 10 हजार रुपये जुर्माना

ऑनलाइन आवेदन कर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाना अनिवार्य, न लगवाने पर देना होगा 10 हजार रुपये जुर्माना

लखनऊ. एक अप्रैल, 2019 के बाद खरीदे गए वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) लगवाना अनिवार्य हो गया है। यानी कि अब नए वाहनों के साथ ही अब पुराने वाहनों के लिए भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाएगा। यह नंबर प्लेट गाडिय़ों के डीलर्स मुहैया कराएंगे। इसके लिए वाहन मालिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वाहन मालिकों को गाड़ी के सभी कागजात और फीस ऑनलाइन जमा करने होंगे। फीस जमा होने के एक माह बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन मालिकों को मिल जाएगी। वहीं, इस नियम का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश संभागीय परिवहन अधिकारियों को दिए हैं। नई गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 01 अप्रैल, 2019 के बाद खरीदे गए वाहनों पर लगाई जाएगी।

इस गाड़ी पर नहीं लगेगी नंबर प्लेट

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उस वाहन में नहीं लगेगी, जिस पर चालान, एफआईआर या कोई धनराशि बकाया है। गाड़ियों को सॉफ्टवेयर से मैच कराया जाएगा। सॉफ्टवेयर से मैच के बाद उन्हीं गाड़ियों में नंबर प्लेट लगाया जाएगा, जिस पर किसी तरह की धनराशि बकाया नहीं है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के आगरा से हो चुकी है।

विभाग ने शुरु की तैयारी

अगर जिले में डीलरशिप नहीं है तो नजदीकी जिले में नंबर प्लेट लगवाई जा सकती है। वाहन डीलर के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आने पर वो आरटीओ के वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर की मदद से वाहन का विवरण होगा। पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए विभाग ने तैयारी शुरु कर दी है।

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