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10 प्रतिशत आरक्षण के लिए बनवाएं EWS सर्टिफिकेट, जानें आवेदन का पूरा प्रोसेस

वर्तमान में भी भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (EWS Certificate) यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्रमाण पत्र की सुविधा दी गई है। इसमें सर्टिफिकेट के माध्यम से 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा।

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Apply Online for EWS Certificate Praman Patra Know Details

Apply Online for EWS Certificate Praman Patra Know Details

EWS Certificate: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनहित में बहुत सारी नीतियां निकालते हैं, जिससे कि देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सहूलियत व सहायता मिल सके। वर्तमान में भी भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (EWS Certificate) यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्रमाण पत्र की सुविधा दी गई है। इसमें सर्टिफिकेट के माध्यम से 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। अभी तक यह केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए ही था। लेकिन अब यह सुविधा उनके लिए भी उपलब्ध है जो सामान्य वर्ग से हैं या वे जो गरीब परिवार से आते हैं। आइये जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं और इससे क्या लाभ मिलेंगे।

वह जिनके पास पढ़ाई पूरी करने या परीक्षा के लिए पैसे नहीं हैं या जो एससी/एसटी व ओबीसी वालों को आरक्षण मिलने के कारण पीछे रह जाते हैं, वह यह सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनवाने के लिए सबसे पहले ईडब्ल्यूएस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म को भरने के साथ ही संबंधित दस्तावेजों को पंजीकरण पत्र के साथ जोड़ना होगा। फॉर्म भरने के बाद इसे तहसील या जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिलाधिकारी/कलेक्टर/अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर/तहसीलदार के पास जमा करना होता है।

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए दस्तावेज

- आधार कार्ड
- आयु प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाणपत्र
- फोटो पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट
- पैन कार्ड
- पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- स्वयं घोषित प्रमाणपत्र

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ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आवेदन के लिए इन बातों का रखें ध्यान

- ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए वो लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम हो।

- अनुसूचित जाति, एससी/एसटी, ओबीसी वाले इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

- आवेदन कर्ता का सामान्य वर्ग से होना आवश्यक।

- शहरों में रहने वाले लोगों के पास 200 वर्ग से कम आवासीय भूमि हो।

- शहर से बाहर भी व्यक्ति के पास 200 वर्ग गज से कम रहने योग्य भूमि होनी चाहिए।

- अगर व्यक्ति गांव का रहने वाला है तो उसके पास पांच एकड़ से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए।

- इसके अलावा वह इस सर्टिफिकेट के लिए पात्र होंगे जिनके घर का एरिया 10 स्क्वायर फीट से कम है।

- ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन करने वाले के पास बैंक में खाता भी होना चाहिए।