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लखीपुरखीरी हिंसा: आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

लखीमपुर खीरी हिंसा आरोपी आशीष मिश्रा आज यानी शुक्रवार को जेल से रिहा हो गए हैं। आशीष को एक हफ्ते के अंदर ही दिल्ली और यूपी को छोड़ना होगा।

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लखनऊ

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Anand Shukla

Jan 27, 2023

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तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को जेल से रिहा हो गए हैं। वह शुक्रवार को लखीमपुर जेल के दूसरे गेट से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद वें सीधे घर के लिए निकल गए।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्र को सशर्त के साथ जमानत दी थी।इसके अलावा, कोर्ट ने आशीष को उसका पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है। आशीष को निचली अदालत में सुनवाई के दौरान हर हाल में पेश होना पड़ेगा। पेश न होने पर भी जमानत रद्द कर दी जाएगी।

उधर, सुप्रीम कोर्ट ने उन 4 किसानें को भी जमानत दे दी है, जिन पर आशीष मिश्रा की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था।

1 हफ्ते के अंदर यूपी और दिल्ली को छोड़ना होगा
कोर्ट ने आरोपी आशीष को 8 हफ्ते के लिए जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई करते हुए आशीष मिश्रा की जमानत मंजूर की है। इसके साथ ही कोर्ट ने शर्त लगाई है कि आशीष मिश्रा दिल्ली और यूपी में नहीं रहेगा। कोर्ट ने इस मामले में अब अगली सुनवाई 14 मार्च को करेगा। उस दिन आज दिए आदेश कि समीक्षा की जाएगी।

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क्या है तिकुनिया कांड मामला?

3 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाए जाने की घटना हुई थी। इस घटना में और उसके बाद उग्र किसानों की तरफ से की गई पिटाई में कुल 8 लोगों की जान गई थी। मामले का मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू है। 10 फरवरी, 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया था। उसके बाद से वह जेल में है. अब सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उसकी रिहाई का आदेश दिया है।

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