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बाबरी विध्वंस केसः सीबीआई स्पेशल कोर्ट में कटियार, वेदांती सहित 6 आरोपी पेश, दर्ज हुआ बयान

- एक हजार सवालों में उलझे आरोपी सिर्फ एक का हो सका बयान  

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लखनऊ

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Abhishek Gupta

Jun 04, 2020

ayodhya case

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पत्रिका लाइव.

लखनऊ. अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में आरोपियों के बयान दर्ज करने शुरू हो गए। गुरुवार को मामले में 32 आरोपियों में से 6 आरोपी - विनय कटियार, डॉ. रामविलास वेदांती, पवन पांडेय, गजानंद दास गांधी, संतोष दुबे और विजय बहादुर सिंह पहुंचे। कोर्ट ने आरोपियों से सवाल के लिए एक हजार प्रश्नों की लिस्ट तैयार की है। आज विजय बहादुर सिंह का ही बयान दर्ज किया जा सका। मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी और उमा भारती को भी अपना बयान दर्ज कराने आना था लेकिन यह लोग नहीं आ सके।

लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में गुरुवार की सुबह मामले की सुनवाई शुरू हुई। आरोपियों के खिलाफ कुल 354 गवाह पेश किए थे, जिनकी गवाही खत्म होने के बाद कोर्ट ने अभियोजन प्रपत्रों और गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपियों से पूछने के लिए एक हजार से अधिक सवाल तैयार किए हैं। लंबे प्रश्नों की वजह से सिर्फ एक आरोपी विजय बहादुर का ही बयान हो सका। बाकी के बयान अगले दिन लिए जाएंगे। इससे पूर्व लॉकडाउन के चलते पिछली तारीख पर कोई भी आरोपी बयान दर्ज कराने नहीं पहुंच सका था। सभी ने पेश होने के लिए समय मांगा था, जिसके कारण कोर्ट ने 4 जून की तारीख तय की थी।

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क्या कहा आरोपियों ने
पूर्व सांसद रामविलास वेंदाती ने सीबीआई विशेष कोर्ट में हाजिर होने के बाद कहा- राममंदिर में चबूतरे की ऊंचाई को लेकर हमारा कुछ मतभेद है। अभी तक जो डिजाइन है, उसमें चबूतरा बहुत कम ऊंचाई का है। हम चाहते हैं कि श्री रामजन्म भूमि पर सबसे ऊंचा और सबसे भव्य मंदिर बनाया जाए। वेदांती बयान खबर लिखे जाने तक दर्ज नहीं हो सका था।

कोर्ट का फैसला मंजूर
पूर्व सांसद विनय कटियार ने कहा- कोर्ट का जो भी फैसला होगा मंजूर होगा। अभी इस प्रकरण में जिरह जारी है। ये काफी लंबा चौड़ा मामला है। बयान होने में समय लगेगा। हम अदालत को पूरा सहयोग कर रहे हैं।

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हमारा सपना पूरा हुआ
पूर्व विधायक पवन पांडेय ने कहा-मंदिर निर्माण से हमारा सपना पूरा हुआ। अदालत की कार्यवाही में पूरा सहयोग कर रहे हैं। गांधी यादव उर्फ स्वामी गजानन ने कहा, हमने जो किया है वह धर्म के लिए किया है। मैं चार्ज सुनूंगा और फिर उसमें जो किया है उसको ही स्वीकार करूंगा। विजय बहादुर ने कहा, अदालत में मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक हजार से अधिक सवाल हैं, जिनका जवाब दे रहा हूं। मैं केवल सच बोलूंगा।

31 अगस्त तक पूरी होनी है कार्रवाई
मामले में 8 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 31 अगस्त, 2020 तक सुनवाई पूरी करनी है। जल्द सुनवाई पूरी हो इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल बतौर सबूत किया जा सकता है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कुल 49 लोग आरोपी थे। जिनमें से 17 की मौत हो चुकी है।

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इन आरोपियों की मौत
जिन 17 की मौत हो चुकी है उनमें अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, मोरेश्वर सावें, महंत अवैद्यनाथ, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, वैकुंठ लाल शर्मा, परमहंस रामचंद्र दास, डॉ. सतीश नागर, बालासाहेब ठाकरे, तत्कालीन एसएसपी डीबी राय, रमेश प्रताप सिंह, महत्यागी हरगोविंद सिंह, लक्ष्मी नारायण दास, राम नारायण दास और विनोद कुमार बंसल शामिल हैं।

ये है मामला
6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को उन्मादी भीड़ ने गिरा दिया था। मामले की रिपोर्ट 6 दिसंबर 1992 को थाना राम जन्मभूमि में दर्ज कराई गई थी। मामले की जांच सीबीआई ने की. मामले में सीबीआई ने 49 आरोपितों के खिलाफ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार, राम विलास वेदांती, चंपत राम बंसल और महंत नृत्य गोपाल दास समेत 32 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।