
Pollution Certificate बनवाने के लिए हर शहर में उपलब्ध है यह सुविधा, ऐसे वाहनों का प्रदूषण पर नहीं कटेगा चालान
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद प्रदूषण केन्द्रों पर लोगों की जमकर भीड़ लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही वाहन चेकिंग और भारी जुर्माने को लेकर लोगों में दहशत पैदा हो गई है। कार और बाइक चलाने वालों की यूपी के सभी के प्रदूषण केन्द्रों पर लम्बी लाइनें लगी हुई हैं जिससे लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार और बाइक चालक अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र (Pollution Certificate) बनवाने के लिए प्रदूषण केन्द्रों के चक्कर लगा लगा रहे हैं।
अगर आप अपने वाहन का प्रदूषण कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप आसानी से अपने वाहन का प्रदूषण का प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आप अपने पास के किसी भी प्रदूषण केन्द्र पर जाकर अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको केवल अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन की एक फोटोकॉपी देनी होगी और 60 रुपए देने होंगे। थोड़ी ही देर में आपके वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा जिससे चेकिंग के समय आपका प्रदूषण पर चालान नहीं कटेगा।
नए वाहन पर एक साल तक प्रदूषण पर नहीं होगा चालान
आपको बता दें कि अगर आपने नया वाहन खरीदा है तो आपको नए वाहन के खरीदने की तारीख से 1 साल तक आपको प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन नया वाहन खरीदने के एक साल बाद ही आपको तुरंत प्रदूषण केन्द्र से प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाना होगा। नहीं तो वाहन चेकिंग के समय आपका भारी भरकम जुर्माने के साथ चालान काटा सकता है। इसलिए वाहन चलाते समय वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र भी साथ में लेकर चलें।
Published on:
14 Sept 2019 08:45 pm
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