
नियमों की अनदेखी कर रहा था बैंक, RBI ने लगाया जुर्माना
अगर आपके पास दो हजार के नोट हैं तो इसे तत्काल बैंक में जमा कर दें क्यों कि अब ये नोट चलन से बाहर होने वाले हैं। जिनको जमा करने की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर है। राजधानी लखनऊ में 950 बैंक शाखाओं में दो हजार के नोट जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
बिना किसी पहचान पत्र के आसानी से नोट बदले या जमा किए जा सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई बड़ा ब्रंाच बैंक का नहीं है तो भी आप छोटी ब्रांच के कैश काउंटर से अपने नोट बदल सकते हैं। कल याने सोमवार को राजधानी लखनऊ में सरकारी बैंकों में कुल 90 करोड़ जबकि गैर सरकारी बैंकों में 30 करोड़ रुपए लोगों ने जमा किए।
केवाईसी है तो चाहे जितना जमा करें
जिन खाताधारकों के खाते का केवाईसी पूरा है, वे दो हजार के नोट चाहे जितनी भी खाते में जमा कर सकते हैं। जबकि जनधन खाते में केवल दस हजार तक रुपए ही जमा किए जा सकते हैं। यानी दो हजार के पांच नोट जमा किए जा सकते हैं।
नकली नोट पर दर्ज होगा मुकदमा
दो हजार की नोट जमा करने से पहले उसके असली या नकली होने की पहचान सुनिश्चित कर लें। नकली नोट जमा करने के प्रयास पर जमाकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। बैंकों ने नकली नोट जांच करने के लिए पूरा इंतजाम किया है।
कब देना होगा जीएसटी
कैश डिपाजिट मशीनों के जरीए आप एक दिन में अधिकतम दो लाख रुपए तक दो हजार के नोट जमा कर सकते हैं। हांलाकि एकबार में आप 49 हजार रुपए जमा कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा भी अधिकतम 49 हजार की रकम जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यदि आप बिना सीडीएम के पैसे जमा करते हैं तो आपको प्रति डिपाजिट 25 रुपए जीएसटी भी देना होगा, जो आपके खाते से बैंक काट लेगा।
पेट्रोल पंप बने रुपए जमा करने के बैंक
सरकार की ओर से जब से दो हजार के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की गई है। लोगों ने इसे खपाने के लिए पेट्रोल पंपों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। जहां पर दो हजार के नोटों की भरमार है, लोग अपनी गाडिय़ों में तेल भरवाते हैं और दो हजार के नोट आसानी से थमा देते हैं। इस दौरान पेट्रोल पंप पर ऑनलाईन पैसा जमा करने में भारी गिरावट आई है।
Published on:
23 May 2023 03:51 pm
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