पर्यावरण अभियंता पंकज भूषण का कहना है कि बिना लाइसेंस के कोई भी दुकानदार गुटका, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू का उत्पाद नहीं बेच पाएगा। जनरल मर्चेट, किराना दुकान, गुमटी पर भी गुटका, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नहीं होगी। शिक्षण संस्थाओं की सौ गज की दूरी पर तंबाकू उत्पाद की दुकान पाई जाती है तो उन दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि उन पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
अगर आप लाइसेंस नहीं बनवाते हैं तो आपसे गुटका, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू उत्पाद के नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदारों से 2000 जुर्माना बसूला जाएगा और सारी सामग्री जब्त कर ली जाएगी। अगर वह दुकानदार दूसरी बार भी पकड़ा जाता है तो उसकों 5000 का जुर्माना भरना होगा और तीसरी बार में पांच हजार जुर्माना, सामग्री जब्त और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक कुमार सिंह का कहना है कि उप समिति की रिपोर्ट को नगर निगम सदन के समक्ष रखा जाएगा।
गुटका, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू के लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क
अगर फेरी नीति का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए लाइसेंस पंजीकरण शुल्क के रूप में 7200 रुपए देने होंगे और नवीनीकरण शुल्क भी 7200 रुपए देना होगा। अस्थाई दुकानों से वार्षिक पंजीकरण प्रतिवर्ष 200 रुपए और नवीनीकरण स्थाई दुकानों से वार्षिक पंजीकरण प्रतिवर्ष 1000 रुपए लिया जाएगा और नवीनीकरण के लिए 200 रुपए लिए जाएंगे। वहीं थोक दुकानदारों के लिए पंजीकरण शुल्क 5000 रुपए और नवीनीकरण के लिए 5000 रुपए पंजीकरण शुल्क रखी गई है।