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Ration Card New Guideline : अपात्र राशन कार्डधारकों पर सीएम योगी की नजर तिरछी, जानें क्या हैं राशन कार्ड के नए नियम

Ration Card New Guideline फ्री राशन लेने वालों की मौज अब खत्म होने वाली है। अपात्र राशन कार्ड रखने वालों पर सरकार की नजर तिरछी हो गई है। एक जांच रिपोर्ट में पता चला कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कई राज्यों में अपात्र लोगों ने राशन कार्ड बनवा करा फ्री राशन सुविधा का लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपात्रों का राशन कार्ड निरस्‍त करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही राशन कार्ड की नई गाइडलाइन जारी की है।

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Free Ration फ्री राशन लेने वालों की मौज अब खत्म होने वाली है। अपात्र राशन कार्ड रखने वालों पर सरकार की नजर तिरछी हो गई है। एक जांच रिपोर्ट में पता चला कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कई राज्यों में अपात्र लोगों ने राशन कार्ड बनवा करा फ्री राशन सुविधा का लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपात्रों का राशन कार्ड निरस्‍त करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही राशन कार्ड की नई गाइडलाइन जारी की है। और सभी को सचेत किया है कि, नई गाइडलाइन के अनुसार, अपात्र लोग अपना राशन कार्ड स्वत: ही रद करवाएं। अपात्र राशन कार्डधारी अपना राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है। योगी सरकार के आदेश के बाद, जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में हर गांव तक मुनादी करवाकर जानकारी दी जा रही है। सरेंडर नहीं करने पर राशन कार्ड जांच में अगर सरकार की पकड़ में ऐसे केस आते हैं तो उनके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। 24 रुपए प्रति किलो गेहूं और 32 रुपए प्रति किलो की दर से चावल वसूली की जाएगी। सरकार का कहना है कि अपात्र लोगों के मुफ्त राशन योजना का लाभ उठाने से आम गरीब परिवारों को योजनाओं से वंचित रहना पड़ जाता है। एक अनुमान के मुताबिक, अब तक 8 लाख अपात्र कार्ड को निरस्त किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन से यह निर्धारित होगा कि कौन राशन कार्ड के लिए पात्र है और कौन अपात्र।

- उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी।
- परिवार का संचालन करने वाली मुखिया महिला।
- परिवार की मासिक आय 15,000 रुपए से कम।
- महिला मुखिया न होने की स्थिति में असाध्य रोग से ग्रसित पुरुष।
- 60 वर्ष से अधिक उम्र का पुरुष और पारिवारिक मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक न हो।
- घर की महिला मुखिया की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
- ऐसा परिवार जो शहरी इलाके में उत्तराखंड राज्य के स्थापित होने से पहले झुग्गी-झोपड़ी में रह रहा हो।
- ऐसा परिवार जिसके पास सिंचित भूमि 2 हेक्टेयर से कम हो। इसमें 1 हेक्टेयर सिंचित या 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि भी हो सकती है। कुल मिलाकर 4 हेक्टेयर से कम असिंचित भूमि रहनी चाहिए।

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- चार पहिया वाहन।
- ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में पक्का मकान।
- सरकारी कर्मचारी को सरेंडर करना होगा।
- आयकर जमा कराने वालों को भी इसका लाभ नहीं।
- घर में एसी, 5 किलोवॉट क्षमता के जेनरेटर सेट होने पर अपात्र।
- 80 वर्ग मीटर का व्यवसायिक स्थान।
- शहरी क्षेत्र में परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक।
- हथियार का लाइसेंस।

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1. सबसे पहले राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए आवेदन लिखें।
2. अपना राशन कार्ड का नंबर देना होगा।
3. फिर तहसील में जमा कराना होगा।
4. राशन कार्ड कैंसिलेशन आवेदन की जांच की जाएगी।
5. जांच प्रक्रिया पूरी होने पर राशन कार्ड रद्द होगा।

सरकार की सख्ती के बाद राशन कार्ड सरेंडर करने वालों संख्या तेजी से बढ़ रही है। राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए सरकार की तरफ से ऑनलाइन सुविधा भी है। अपात्र राशन कार्डधारियों यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पहले अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं फिर आगे की प्रक्रिया को जानें।

1. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉग इन करें
2. विभागीय एकीकरण सेवाएं और एसएसडीजी निस्तारित आवेदन ऑप्शन में जाएं।
3. अब विभागीय एकीकरण सेवा के आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें।
4. सरेंडर ऑप्शन में जाना होगा।
5. सरेंडर विकल्प पर क्लिक करें।
6. आवेदन फॉर्म भरें। राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा

अन्त्योदय राशन कार्ड - 4092358
पात्र गृहस्थी राशन कार्ड - 32081867
राशन कार्ड कुल - 36174225