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रातोंराज लखपति बनेंगे यूपी के 36 हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

UP News: यूपी में 36 हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इसके तहत रातोंरात वे लखपति बन जाएंगे। योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर इसका निर्णय लिया है।

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लखनऊ

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Vishnu Bajpai

Dec 17, 2023

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Daily Wage Employees Good news: उत्तर प्रदेश के वन विभाग के कार्यरत 36 हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रातोंरात लखपति बनने वाले हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने इन्हें बड़ी राहत दी है। इसके तहत इन सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाएगी। यह फैसला साल 2018 के अप्रैल महीने से लागू किया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश वन विभाग में 7000 रुपये पर काम करने वाले 36 हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अब 18000 रुपये महीना वेतन मिलेगा। अप्रैल 2018 से अब तक का इसी दर से भुगतान किया जाएगा।

दरअसल, उत्तर प्रदेश वन विभाग में कार्यरत 36 हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में सैलरी बढ़ाने की अपील की थी। इन कर्मचारियों को फिलहाल 7000 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा था। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने योगी सरकार को इन सभी कर्मियों का वेतन बढ़ाने और साल 2018 से चल रहे बकाया भुगतान का आदेश दिया था।

इतना ही नहीं, योगी सरकार को इसका अनुपालन करने के बाद इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में देने की बात कही गई थी। इसी के तहत बीते शुक्रवार को यूपी सरकार ने इस फैसले पर अमल करते हुए ये निर्णय लिया है। कोर्ट ने यह आदेश गोरखपुर वन विभाग में कार्यरत दैनिक कर्मचारी विजय कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। शुक्रवार को याची के अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने सरकारी अधिकारियों के पिछले रवैये के आधार पर आदेश का पालन होने पर आशंका जताई और कहा कि आश्वासन के बाद अधिकारी पलट सकते हैं।


इसपर हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने की नीति तैयार हो जाएगी। इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि वन विभाग में कार्यरत सभी दैनिक कर्मचारियों को काम करने दिया जाए। किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को रखकर हटाया न जाए। कोर्ट ने कहा कि अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन या सचिव स्तर के नामित अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। इसमें यूपी सरकार और वन विभाग के पांच या छह अधिकारी सदस्य शामिल किए जाएं। प्रमुख चीफ वन संरक्षक भी इस कमेटी में सदस्य बनाए जाएं।

यह कमेटी वन विभाग के सभी कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने की नीति तैयार करेगी। जिसे अपर मुख्य सचिव अनुपालन हलफनामा कोर्ट में पेश करेंगे। जवाब में अपर महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार ईमानदारी और गंभीरता से नीति तैयार कर रही है। एक सप्ताह में भुगतान होगा और नीति भी बनेगी। संदेह का कोई कारण नहीं है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि अधिकारी अपने शब्दों पर अमल करेंगे और 10-20 साल से अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने की नीति बनेगी।


इसी के तहत बीते शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मनोज सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें यूपी सरकार की ओर से कहा गया है कि वन‌ विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को एक अप्रैल 2018 से बकाया के साथ प्रतिमाह 18000 रुपये वेतन दिया जाएगा। यह कार्य एक सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन दैनिककर्मियों को छठे वेतन आयोग से 7000 रुपये दिए जा रहे हैं। उनके साथ सेवा में नियमित हो चुके कर्मचारियों को भी इसी दर से बकाया भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही 20 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे शेष दैनिककर्मियों के न्यूनतम वेतनमान भुगतान की नीति तैयार होगी।