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सरकारी वकीलों को मिलेगी लॉकडाउन पीरियड की फीस, सीएम ने प्रमुख सचिव को दिए निर्देश

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में कार्यरत सरकारी वकीलों को लाकडाउन पीरियड की फीस दिए जाने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं।
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लखनऊ

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Abhishek Gupta

•

Jul 01, 2020

Yogi

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लखनऊ. अब सरकारी वकीलों को लंबित लॉकडाउन अवधि की फीस मिलेगी। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में कार्यरत सरकारी वकीलों को लाकडाउन पीरियड की फीस दिए जाने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव से कहा कि इस मामले में सम्बंधित विभाग से विचार विमर्श कर तत्काल निर्णय लिया जाए। प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने मुख्यमंत्री से भेंट कर लॉकडाउन के समय में हाईकोर्ट के सरकारी वकीलों द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग से काम करने तथा लंबित फीस भुगतान सहित कई अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की।

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शाही ने बताया कि सीएम योगी ने सरकारी वकीलों की फीस के लंबित बिलों के भुगतान मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ने न्यायिक क्षेत्र की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की। अभी हाल में अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही को हाईकोर्ट के शासकीय अधिवकता का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है। साथ ही शाही को मुख्यमंत्री से संम्बन्धित विभागों के मुकदमों की पैरवी की भी जिम्मेदारी दी गई है।