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सांड के हमले से मरने वाले किसानों के परिवार को मिलेगा मुआवजा, करना होगा आवेदन

प्रदेश सरकार अब सांड के हमले से मरने वाले किसान के परिवार को 5 लाख का मुआवजा देगी। घायलों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा।

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लखनऊ

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Sanjana Singh

Jan 09, 2023

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उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत मुआवजा मिलेगा। अगर किसी किसान की सांड के मारने से मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही अगर कोई किसान सांड के हमले से घायल होता है और वह दिव्यांग हो जाता है तो उस व्यक्ति को सरकार दो लाख रुपए देगी।

45 दिनों में करना होगा आवेदन
मृतक के परिवार को घटना के 45 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। उन्हें आवेदन के लिए तहसील और जिलाधिकारी कार्यालय पर जाना होगा। आवेदन के साथ एक आईडी और पोस्टमार्टम या पंचनामा की रिपोर्ट देनी होगी। इसके बाद ही मृतक किसान के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा मिल पाएगा।

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प्रदेश में सांड के हमलों से आए दिन किसानों के मरने की खबर आती है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। जिला प्रशासन तहसीलदारों के माध्यम से सांड के हमलों से मारे गए लोगों के बारे में जानकारी जुटा रहा है।