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SIR Update: गायब हो गया वोटर लिस्ट से नाम? बिना BLO से संपर्क किए ऐसे करें दोबारा अपडेट

SIR Update: अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है तो आप बिना BLO से संपर्क किए भी वोटर आईडी के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। जानिए कैसे?

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लखनऊ

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Harshul Mehra

Dec 29, 2025

sir update missing name from voter list how to update again without contacting blo

बिना BLO से संपर्क किए कैसे भरें फॉर्म-6? फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

SIR Update: उत्तर प्रदेश में विधानसभा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राज्यभर में लाखों मतदाताओं के नाम या तो मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने योग्य मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फॉर्म-6 के माध्यम से दोबारा नाम जुड़वाने की विशेष व्यवस्था की है।

2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के ड्राफ्ट रोल से करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। जो राज्य की कुल मतदाता संख्या का लगभग 18.7 प्रतिशत है।

कानपुर देहात में 2,03,966 मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से वोटर लिस्ट से हटाए जाने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इनमें मृतक, अनुपस्थित, ट्रांसफर या मैपिंग ना होने के मामले शामिल हैं। जिले में 124,065 मतदाताओं की साल 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग पूरी नहीं हो सकी। अब इन मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने पर नोटिस जारी की जाएगी। इसके बाद मैपिंग से छूटे मतदाता 12 प्रकार के पहचान पत्रों में से किसी एक के साथ आवेदन कर सकेंगे। साथ ही उसी आधार पर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

ऑनलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म-6

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से भरा जा सकता है। ऑफलाइन फॉर्म-6 भरने के लिए आपको BLO से संपर्क करना होगा।

ऑनलाइन कैसे भरें फॉर्म-6

सबसे पहले नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) की ऑफिशियल वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाएं।

इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो नाम और दूसरी जरूरी डिटेल्स भरकर अपना अकाउंट बनाना होगा।

इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। अब लॉग-इन क्रेडेंशियल्स एंटर कर लॉग इन करें।

अब आपको होम पेज पर नया वोटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके लिए “Fill Form 6” को सलेक्ट करें।

वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है। फॉर्म में अपने राज्य, जिला, विधानसभा और बाकी डिटेल्स जैसे नाम, पिता/पति/पत्नी का नाम, आधार नंबर, एड्रेस जैसी पूछी गई सभी डिटेल्स की जानकारी भर दें।

इसके बाद दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

अब आपको न्यू वोटर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू देखने का ऑप्शन शो होगा। दी गई जानकारी को अच्छे से पढ़कर और रिव्यू करने के बाद सबमिट कर दें।

एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद रेफरेंस नंबर को नोट कर लें।

वे भारतीय नागरिक, जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष के हो चुके हैं, साल भर किसी भी समय वोटर ID कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 6 भरना होगा। आप सुविधा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से फॉर्म 6 भर सकते हैं।