
गलत है 15 फरवरी तक स्कूल बंद होने की सूचना
Schools in UP: 15 फरवरी तक स्कूल बंद रखने की खबर गलत है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया में वायरल 15 फरवरी तक सभी स्कूलों के बन्द करने के आदेश गलत है। उन्होंने बताया कि अभी ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। शासन के निर्देशानुसार 30 जनवरी तक ही प्रदेश के समस्त स्कूलों को बन्द रखने के आदेश है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना की स्थिति की समीक्षा के उपरांत ही अगले आदेश जारी होंगे। साथ ही कहा कि फर्जी आदेश जारी किये जाने को लेकर जाँच की जा रही है,जाँच कर वैधानिक कारवाई की जायेगी। दरअसल अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के 22 जनवरी के जारी पत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए किसी ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। जिसमें ये लिखा था कि प्रदेश के सभी स्कूल 15 फरवरी तक बंद हैं। जिसके बाद शासन ने संज्ञान और जाँच के आदेश दे दिये हैं।
आपको बता दें कि इससे पहले सभी स्कूल 23 जनवरी तक के लिए बंद थे जिसे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 30 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया था। अभी यही आदेश हैं इस आदेश के मुताबिक 31 जनवरी को दोबारा कोरोना गाइड लाइन के साथ स्कूल खुलेंगे।
स्कूलों के लिए गाइडलाइन
अगर 31 जनवरी से स्कूल खुलते हैं तो भी स्कूलों को उन सभी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा, जो सरकार ने पहले जारी किया हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने पहले ही स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी कर रखी है। इस गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल प्रबंधन बिना अभिभावकों की सहमति के किसी भी बच्चे को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
स्कूल परिसर में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य
इसके साथ ही स्कूल परिसर में सभी लोगों को आवश्यक रूप से मास्क पहनना होगा। स्कूलों को विकल्प के तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करानी होगी। यदि स्कूल में किसी को भी जुकाम, बुखार आदि के लक्षण दिखते हैं तो उसे चिकित्सीय सलाह के साथ उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोई भी आयोजन तब ही किया जाए जब उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सकता हो।
सांस्कृतिक गतिविधियों में कोविड प्रोटोकाल होगा लागू
स्कूल में अगर कोई प्रार्थना सभा या किसी तरह की खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधि हो रही है तो ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा। स्कूलों को रोज सेनेटाइज करना होगा। प्रवेश करते समय शिक्षकों, कर्मचारियों व छात्र-छात्राओं की थर्मल स्कैनिंग की जाए। हैंडवॉश और हाथों को सेनेटाइज कराने की व्यवस्था गेट पर ही की जाए।
छुट्टी से समय रखा जाय सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल
स्कूल की छुट्टी के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। विद्यालय के अंदर भी कम से कम छह फीट की दूरी का पालन कराया जाए। स्कूली वाहनों को भी रोज सेनेटाइज कराया जाए। बसों आदि के अंदर भी शारीरिक दूरी तय की जाए। इसके साथ ही शिक्षकों व कर्मचारियों का वैक्सीनेशन भी अनिवार्य रूप से कराया जाए।
Published on:
28 Jan 2022 08:23 am
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