Night Curfew के दौरान इसको माना जाएगा पास, सिर्फ इन्हें ही मिलेगी आने-जाने की छूट, जानें सरकार की गाइडलाइंस
राजधानी लखनऊ के शहरी इलाकों में रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew) के दौरान कर्मचारियों के परिचय पत्र ही उनके आवागमन के लिए मान्य होंगे। उनके लिए अलग से कोई पास या कार्ड नहीं जारी किया जाएगा।

लखनऊ. राजधानी लखनऊ के शहरी इलाकों में रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew) के दौरान कर्मचारियों के परिचय पत्र ही उनके आवागमन के लिए मान्य होंगे। उनके लिए अलग से कोई पास या कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। लखनऊ के जिलाधिकारी ने रात्रि कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइन जारी की है। उनके मुताबिक आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी, निजी मीडिया, आईटी सेक्टर, गैर सरकारी संस्थानों के कर्मचारी रात में परिचय पत्र साथ रखकर अपने ऑफिस आ जा सकेंगे।
जाने रात्रि कर्फ्यू के दौरान जारी गाइडलाइन
- नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं दवा, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी आदि के जुड़े लोगों के आने-जाने के लिए उनके परिचय पत्र को ही पास माना जाएगा।
- रेलवे, बस स्टेशन या एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्री टिकट दिखाकर जा सकेंगे।
- पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे। माल वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय व राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा।
- सफाई और स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंध, रेलवे, रोडवेज, मेट्रो जैसी सेवाओं के अधिकारी, कर्मचारी आ-जा सकेंगे।
- एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल व सड़कों, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य और सरकारी भवनों के व निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
- मंडी से होने वाला थोक व्यापार मंडी परिषद के तय समय अनुसार चलेगा।
- आकाशवाणी और दूरदर्शन की रात्रि प्रसारण सेवाओं के साथ ही सरकारी, गैर सरकारी मीडिया एवं न्यूज रिपोर्टिंग संस्थान व संबंधित कार्यालय के रात्रिकालीन कर्मी अपने कार्यों के लिए प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इनका परिचय पत्र ही पास होगा।
- सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकॉम, मेंटेनेंस सेवा प्रदाता, इलेक्ट्रिीशियन, प्लंबर, एसी रिपेयर आदि सर्विस कार्य के लिए कारण बताने पर जाने दिए जाएंगे।
- औद्योगिक कारखाने जिनमें आईटी से जुड़े उद्योग सम्मिलित हैं, वह कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चलते रहेंगे। इनके कर्मचारियों को भी नाइट ड्यूटी के लिए परिचय पत्र दिखाकर आने जाने की अनुमति होगी।
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