
Pan Masala
लखनऊ. मिलावटी पान मसाला बेचने व सप्लाई करने के आरोप में कोर्ट ने लखनऊ के तालकटोरा स्थित दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पिछले साल पान मसाला से जुड़े नमूने लिए गए थे। जो कि मानक के अनुसार नहीं पाए गए। यह कंपनी पुकार पान मसाला सप्लाई कर रही थी।
पान मसाला में कत्थे में गैंबियर
खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) अधिकारी एसपी सिंह व मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके राय के मुताबिक पुकार पान मसाला की आपूर्ति करने वाली दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा ने जुलाई, 2016 में आजमगढ़ जिले में आपूर्ति की थी। इसके एफडीए ने छह नमूने लिए थे। इस दौरान जांच में सामने आया कि कत्थे में गैंबियर का प्रयोग किया जा रहा है।
कोर्ट ने ठोका 24 लाख का जुर्माना
मिलावटी पान मसाला के मामले में न्याय निर्णयन अधिकारी व अपर जिलाधिकारी प्रशासन लवकुश कुमार त्रिपाठी ने दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं इनके अतिरिक्त जिले में मानक के विपरित पान मसाला बेचने वाले सात अन्य थोक व फुटकर विक्रेताओं पर भी ढाई हजार रुपए से 25 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया है। वहीं इस सभी से एक माह के अंदर वसूली करने की सख्त हिदायत भी दी गई है।
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Published on:
20 Dec 2017 01:11 pm
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