लखनऊPublished: May 16, 2022 02:20:33 pm
Prashant Mishra
वादी पक्ष का पत्र प्राप्त होने के बाद दोपहर 12 बजे अदालत की ओर से इस सबंध में आदेश जारी कर दिया गया। अदालत ने आदेश में कहा कि ‘जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी पुलिस कमिश्नर पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि इस स्थान को सील किया जाए।