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लखनऊ. यूपी में राजनेताओं द्वारा लगातार कोर्ट की अवमानन का आरोप लग रहा है। विभिन्न मामलों में कई बार समन जारी होने और कोर्ट में पेशी के आदेश दिए जाने के बावजूद नेता इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्री व डिप्टी सीएम जिनकी दीवाली से पहले मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। कोर्ट की लगातार अवमानना के लिए कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुईं कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या के खिलाफ गैर जमानती वॉरन्ट जारी हुआ है। कोर्ट की इस सख्ती से राजनितिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है।
रीता बहुगुणा का यह था मामला-
दरअसल यूपी कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा पर विवेचक अरुण कुमार दुबे ने आरोप लगाया था आरोप है कि धारा 144 लागू होने के बाद भी उन्होंने साल 2010 में लखनऊ के शहीद पथ पर सभा की थी, जिस दौरान विधानसभा कूच करते वक्त खूब तोड़फोड़, बवाल और आगजनी की घटना सामने आई थी। विवेचक उस समय कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रहीं रीता बहुगुणा ने ही पत्थरबाजी करवाई थी जिससे सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई थी। इसी मामले में कोर्ट ने उन पर मुकदमा दर्ज उन्हें नियमित अंतराल पर सम्मन भेजा व कोर्ट में उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कोर्ट के आदेशों को लगातार अनदेखा किया। इसी के चलते विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं।
लखनऊ के थाने में दर्ज है मुकदमा-
रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ लखनऊ के वजीरगंज थाने में आईपीसी की धारा सरकारी आदेश की अवहेलना (188) और लोगों का जीवन संकट में डालना (336) के तहत 16 फरवरी 2010 में मुकदमा दर्ज किया गया था। मंत्री रीता बहुगुणा द्वारा कोर्ट की तारीखों पर लगातार न प्रस्तुत व आदेशों की अवमानना करने के चलते कोर्ट ने गुरुवार को सख्ती दिखाई है। कैबिनेट मंत्री के साथ नामजद मीरा सिंह की भी गिरफ्तारी का आदेश जारी हुआ। वहीं आपको बता दें कि इस मुकदमे को वापस लेने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा अर्जी दाखिल की गयी है।
केशव प्रसाद मौर्या भी कर रहे अवमानना, यह था मामला-
वहीं कोर्ट की अवमानना करने के मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पीछे नहीं हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ कौशांबी में धोखाधडी़ का मामला दर्ज है। दरअसल वहां के मोहब्बतपुर पइंसा थाने में 22 सितंबर, 2008 को उनके व 10 अन्य लोगों के खिलाफ धारा 420, 467, 468 के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था, जिसमें बताया गया है कि इन लोगों ने मां दुर्गा कमेटी बनाकर व पैड छपवाकर अवैध रूप से पैसा वसूला। मौर्य भी कोर्ट द्वारा दी गई तारीखों पर पेश नहीं हुए, इसलिए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
Published on:
01 Nov 2018 08:58 pm
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