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पंचायत चुनाव के प्रचार में सख्ती, राजधानी में लागू हुई धारा 144

locationलखनऊPublished: Apr 06, 2021 04:52:46 pm

Submitted by:

Karishma Lalwani

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान जिले में एक जगह पर पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर अनुमति नहीं है और न ही पांच से ज्यादा लोग पंचायत चुनाव के प्रचार में शामिल हो सकेंगे।

पंचायत चुनाव के प्रचार में सख्ती, राजधानी में लागू हुई धारा 144

पंचायत चुनाव के प्रचार में सख्ती, राजधानी में लागू हुई धारा 144

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान जिले में एक जगह पर पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर अनुमति नहीं है और न ही पांच से ज्यादा लोग पंचायत चुनाव के प्रचार में शामिल हो सकेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों व पुलिस कप्तानों को पत्र जारी कर निर्देश भेजा है। दरअसल, प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव को अत्यंत सावधानी से कराने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार जिले में पांच मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है।
पांच से ज्यादा लोग न हों एकत्र

अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रचार के लिए आयोजित किए जाने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक सभाओं के लिए किसी भी गांव में पांच से ज्यादा लोग एकत्र न होने पाएं। इसका कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए आवश्यकतानुसार जिले में धारा 144 लागू कर दी जाए। अगर किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। कोविड-19 को देखते हुए सार्वजनिक भोज आदि की व्यवस्था भी न की जाए।
पुलिस से लेनी होगी अनुमति

धारा 144 के बीच अगर कोई जुलूस निकालना चाहता है तो इसके लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी। नियम अनुसार रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर तक चलाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम कराना चाहता है तो इसके लिए उसे मंजूरी लेनी होगी। कार्यक्रम में क्षमता के हिसाब से 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं है।
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