
सभापति ने दिनेश सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया है। यूपी कांग्रेस अब हाईकोर्ट में अपील करेगी।
लखनऊ. कांग्रेस के बागी दिनेश सिंह की विधान परिषद सदस्यता बरकरार रहेगी। कांग्रेस ने विधान परिषद सभापति को दिनेश सिंह की सदस्यता रद्द करने की याचिका दी थी, जो खारिज हो गई है। सभापति ने दिनेश सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया है। यूपी कांग्रेस अब हाईकोर्ट में अपील करेगी।
कांग्रेस ने दिनेश सिंह को अयोग्य घोषित करने के लिए दलबदल कानून के तहत याचिका दी थी। सभापति ने सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को पत्र भेजा था। सोमवार को सुनवाई के बाद सभापति ने याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस से एमएलसी दिनेश सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था।
पहले भी कांग्रेस को लग चुका है झटका
इससे पहले कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की याचिका को विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया था। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते अदिति सिंह की सदस्यता रद्द करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने याचिका दाखिल की थी। याचिका खारिज होने से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अदिति सिंह रायबरेली की सदर विधानसभा क्षेत्र से और राकेश सिंह हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं।
Updated on:
27 Jul 2020 03:36 pm
Published on:
27 Jul 2020 03:30 pm
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