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E Shram Card : भूमिहीन किसान व कृषि श्रमिक बनवा सकते हैं अपना ई श्रम कार्ड

E Shram Portal पर रजिस्ट्रेशन के लिए कामगारों को नाम, पेशा, पता, शैक्षणिक योग्यता, स्किल जैसी जानकारियां दर्ज करनी होंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर डालते ही वहां के डाटा बेस से कामगार की सभी जानकारियां अपने आप पोर्टल पर सामने दिख जाएंगी। व्यक्ति को बाकी की जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। कामगार द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार संख्या, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता जरूरी है।

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लखनऊ

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Amit Tiwari

Jan 11, 2022

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लखनऊ. E Shram कार्ड को लेकर किसानों के मन में एक शंका है कि उनका ई श्रम योजना के तहत कार्ड बन सकता है या नहीं। किसानों की यह शंका को हम इस खबर के माध्यम से दूर करते हुए बतायेंगे कि ई श्रम कार्ड किन किसानों का बन सकता है और किनका नहीं बन सकता है। ई श्रम कार्ड के लिए वहीं किसान पात्र माने जायेंगे जो भूमिहीन हैं और इसके अलावा कृषि श्रमिक हैं, वे अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। वैसे तो ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आय का कोई मानदंड नहीं हैं। लेकिन कामगार को आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

26 अगस्त 2021 को शुरू हुई थी योजना

बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 26 अगस्त को असंठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई-श्रम (E-SHRAM Portal) पोर्टल लेकर आई। सरकार की ओर से दावा किया गया कि इससे असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ कामगारों को फायदा होगा। अब तक 20 करोड़ लोग ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगार को एक ई-श्रम कार्ड (e-SHRAM Card) जारी किया जाता है, जिसकी मदद से रजिस्टर्ड कामगार देश में कहीं भी, कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा फ्री दुर्घटना बीमा की मदद भी है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है योजना

ई-श्रम कार्ड केवल असंठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। लिहाजा ईपीएफओ या ईएसआईसी के मेंबर, ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। कोई भी कामगार जो गृह-आधारित कामगार, सेल्फ इंप्लॉइड कामगार या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतन भोगी कामगार है और ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है, उसे असंगठित कामगार कहा जाता है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों में निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार आदि शामिल हैं।

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भूमिहीन किसान, कृषि श्रमिक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान, इकाइयां शामिल हैं जो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई हैं और 10 से कम कामगारों को नियोजित करती हैं। ये इकाइयां ईएसआईसी और ईपीएफओ के अंतर्गत कवर नहीं हैं। कृषि श्रमिक और भूमिहीन किसान ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए पात्र हैं। दूसरे किसान पात्र नहीं हैं।

16 से 59 साल का कोई भी शख्स करा सकता है रजिस्ट्रेशन

ई-श्रम पोर्टल पर 16 से 59 साल का कोई भी शख्स रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल https://eshram.gov.in/ के जरिए कामगार या तो खुद कर सकता है या फिर कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) पर जाकर करा सकता है। निकटतम सीएससी का पता https://findmycsc.nic.in/csc/ के जरिए लगा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से नि:शुल्क है। कामगारों को पोर्टल या कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वर्कर के खाते से कोई पैसा नहीं कटेगा। रजिस्ट्रेशन करते वक्त वर्कर को अपने पेशे का चुनाव करना होगा।