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लोस चुनाव:होली मिलन, जन्मदिन आदि पार्टियों पर भी आयोग की नजर

लोस चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) की आचार संहिता लगने ही पूरा सिस्टम एक्शन मोड पर आ गया है। होली मिलन (Holi Festival 2024), जन्मदिन, इफ्तार पार्टी जैसे आयोजनों पर भी चुनाव आयोग की नजर रहेगी। इन कार्यक्रमों का यदि राजनैतिक इस्तेमाल किया गया तो संबंधित प्रत्याशी पर इसका खर्च जोड़ दिया जाएगा।

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लखनऊ

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Naveen Bhatt

Mar 19, 2024

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लोक सभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद अब आयोग होली मिलन, इफ्तार, जन्मदिन आदि पार्टियों पर भी नजर रखे हुए है

लोस चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही देश में चुनावी माहौल गर्मा गया है। देश में चुनाव की आचार संहिता ऐसे मौके पर लगी है जहां एक ओर होली का त्योहार सामने है और दूसरी ओर रजमान का पवित्र माह चल रहा है। ऐसे हालात में होली, जन्मदिन और इफ्तार पार्टी आदि कार्यक्रमों पर भी चुनाव आयोग की नजर रहेगी। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम के मुताबिक आयोग ने होली मिलन, इफ्तार पार्टी, जन्मदिन आदि आयोजनों की छूट दे रखी है। लेकिन इसका राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल करने पर चुनाव खर्च का हिस्सा बन जाएगा। लिहाजा ऐसे सभी कार्यक्रमों पर चुनाव आयोग की पूरी निगरानी रहेगी।

अक्सर देखने को मिलता है कि चुनाव के दौरान राजनैतिक दल अथवा कार्यकर्ता आचार संहिता का कई प्रकार से उल्लंघन करते हैं। लिहाजा लोगों को आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने मोबाइल पर चुनाव आयोग का सी-विजिल एप डाउनलोड करनी होगा। इस एप में शिकायत दर्ज होने के सौ घंटे के भीतर कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अलावा उत्तराखंड में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 0135-2664302, 2664303, 2664304, 2664305, 2664306 पर भी दर्ज कराई जा सकती है।

आचार संहिता के दौरान कोई भी व्यक्ति एक लाख रुपये या इससे अधिक कैश लेकर नहीं जा सकता है। यदि एक लाख रुपये या इससे ज्यादा कैश किसी को ले जाना है तो उसे इस कैश को लाने और ले जाने से संबंधित जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे। अन्यथा कैश सीज किया जा सकता है। हालांकि वैध कागजात दिखाने के तुरंत बाद वह कैश वापस भी मिल जाता है।