
ईपीएफओ की पेंशन अब 58 नहीं 60 साल पर मिलेगी, केंद्र सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव
लखनऊ. सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) पेंशन से जुड़े एक नियम में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत पेंशन के लिए उम्र सीमा में बदलाव किया जा सकता है। पेंशनधारकों को जहां पेंशन पहले 58 की उम्र में मिलती थी वही नियम में बदलाव के बाद अब उम्र सीमा 60 वर्ष की जा सकती है। अगर आसान शब्दों में समझें तो मौजूदा समय में 10 साल नौकरी करने के बाद आप पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। 58 की उम्र पर मासिक पेंसन के तौर पर पैसा मिलता है। लेकिन अब ईपीएफओ उम्र सीमा को बढ़ाकर 58 से 60 साल कर सकता है।
क्यों हो रहा बदलाव
इपीएफओ एक्ट 1952 में बदलाव की तैयारी में है। बदलाव का कारण दुनियाभर में तय की गई उम्र सीमा को बताया गया है। दुनिया के ज्यादातर पेंशन फंड में पेंशन की उम्र सीमा 65 वर्ष है। इसलिए नियम में बदलाव की तैयारी की गई है।
कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव
अगले महीने होने वाली ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट की बैठक में इस पर विचार हो सकता है। सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट से मंजूरी मिलने के बाद श्रम मंत्रालय के जरिये कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ईपीएफओ के मुताबिक इस फैसले से पेंशन फंड को 30 हजार करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। इसके साथ ही नौकरीपेशा लोगों की रिटायरमेंट उम्र दो साल बढ़ सकती है।
Updated on:
21 Oct 2019 04:17 pm
Published on:
21 Oct 2019 02:34 pm
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