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दुकान पर काम करने वाले श्रमिकों की मृत्यु पर परिवार को मिलेंगे 20 हजार

दुकानदार के परिजनों को देना होगा मृत्य और 15 हजार रुपए से कम मासिक वेतन का प्रमाण पत्र

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लखनऊ

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Neeraj Patel

Jun 03, 2021

workers working in shop

Family will get 20 thousand on death of workers working in shop

लखनऊ. कोरोना महामारी के दौरान यदि दुकान पर काम करने वाले श्रमिक का निधन होता है तो श्रम विभाग के श्रम कल्याण परिषद की ओर से उसके परिवार के आश्रित को 20 हजार रुपए की अंतेष्टि सहायता दी जाएगी। कोरोना काल में कोरोना संक्रमण या बिना संक्रमण के सामान्य निधन पर भी उसे यह लाभ मिलेगा। मृत्य प्रमाण पत्र और 15 हजार रुपए से कम मासिक वेतन का प्रमाण पत्र जो दुकानदार देगा। आधारकार्ड व बैंक खाते के साथ के साथ परिषद की वेबसाइट www.skpuplabour.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। श्रमिक किसी भी जन सुविधा केंद्र व साइबर कैफे से आवेदन कर सकते हैं।

पिछले संक्रमण काल में लखनऊ श्रमिकों की संख्या 58952 थी जो इस साल बढ़कर 78952 हो गई है। सूबे में पिछले साल श्रमिकाें की संख्या 18 लाख थी जाे बढ़कर 67 लाख हो गई है। पड़ताल में सूबे में 23 लाख श्रमिक संक्रिय पाए गए हैं। लखनऊ के उप श्रमायुक्त रवि श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार की मंशा के सापेक्ष श्रमिकों के पंजीयन के लिए जगह-जगह शिविर लगाए गए जिसका नतीजा है कि पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उन्हें श्रमिक योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से शीघ्र ही पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों के खाते में एक हजार रुपए आपदा राहत राशि भेजी जाएगी।

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संक्रमित श्रमिकों को मिलेगा 28 दिन का सवेतन अवकाश

कोरोना संक्रमण की वजह से कारोबार पर पड़े प्रभाव को देखते हुए श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों की सहायता की जा रही है। कोरोना संक्रमण काल में सरकार ने संक्रमित श्रमिकों के हितों को देखते हुए 28 दिन का सवेतन अवकाश देने का निर्णय लिया है। ऐसे सभी कारखानों और संस्थानों में यह लागू होगा जहां श्रमिक अधिनियम कानून लागू है। संक्रमण की वजह से अवकाश पर रहे श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा।