
उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में बीते दिनों एक शख्स ने चूहे को जान से मार दिया था। मनोज नाम के शख्स ने चूहे को ईंट से बांध कर नाले में डुबोकर हत्या कर दी थी। चूहे की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब आरोपी पर आईपीसी की धारा 429 (मवेशियों को मारने या अपाहिज बनाने) के साथ-साथ पशु क्रूरता निवारण कानून की धारा 11 (1) (L) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर एनिमल एक्टिविस्ट विकेंद्र शर्मा ने शिकायत दर्ज करवाई है।
चूहे की पूंछ पर ईंट बांधकर मार डाला
आरोपी मनोज कुमार ने बीते 24 नवंबर को चूहे का मारा था। एनिमल एक्टिविस्ट विकेंद्र शर्मा ने बताया कि मनोज ने चूहे की पूंछ पर ईंट बांधकर उसे नाले में फेंक दिया। विकेंद्र शर्मा ने नाले में कूद कर चूहे को बाहर भी निकाला था, लेकिन चूहा मर चुका था। विकेंद्र शर्मा पीपल्स फॉर एनिमल्स नाम की संस्था से जुड़े हैं। इस संस्था की अध्यक्ष सुल्तानपुर की बीजेपी सांसद मेनका गांधी हैं।
आरोपी ने अपनी क्रूरता का प्रदर्शन किया
एनिमल एक्टिविस्ट विकेंद्र शर्मा ने कहा, “जिस तरह से मनोज ने चूहे को मारा, उसे देखकर मैं हैरान था। मैंने भविष्य में उसे ऐसा ना करने का अनुरोध भी किया, तब मनोज ने और क्रूरता दिखाई।
धमकी देकर कहा- आगे भी ऐसे ही मारेगा
मामले में विकेंद्र शर्मा ने आईपीसी की धारा 429 और पशु क्रूरता निवारण कानून की धारा 11 (1) (L) के तहत केस दर्ज करने की मांग की थी। विकेन्द्र पशु प्रेमी और पीएफ संस्था के अध्यक्ष हैं। विकेंद्र शर्मा ने कहा कि लोग इस बात को मजाक समझ रहे हैं, लेकिन यहां मामला आरोपी मनोज कुमार की क्रूरता का है।
आईपीसी की धारा 429 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं
एसएचओ हरपाल सिंह ने बताया कि हमें यकीन नहीं था कि हम चूहे मारने की प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। वरिष्ठों से सलाह लेने के बाद हमें पता चला कि हम आईपीसी की धारा 429 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। इस धारा का इस्तेमाल तब किया जाता जब किसी जानवर को जानबूझ कर मार दिया जाए। हमने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 भी जोड़ी है। अब, हम आरोपी मनोज कुमार को बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए नोटिस भेजेंगे।
Published on:
29 Nov 2022 01:15 pm
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