
राशन कार्ड में वर्णित सभी सदस्यों को हर हाल में 15 जून तक ई-केवाईसी करा लेना अनिवार्य है। जिन उपभोक्ताओं ने लापरवाही बरतते हुए ई-केवाईसी नहीं करवाया उनको खाद्यान लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी सीमा कुमारी ने बताया कि सभी डीलरों को निर्धारित समयावधि में इस कार्य को शत प्रतिशत पूरा करने को कहा गया है। ई-केवाईसी के लिए प्रत्येक लाभुकों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया गया है।
राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी ई-पॉस के माध्यम से उचित दर के दुकानदारों के यहां मुफ्त होगा। लाभार्थी नजदीकी किसी भी उचित दर की दुकान पर जाकर इसे करा सकेंगे। ई- केवाईसी के लिए लाभार्थियों का 'बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन' किया जाएगा। ई-केवाईसी के साथ राशनकार्ड से मोबाइल नंबर जोड़े जाने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसका उपयोग राशनकार्ड मुखिया द्वारा करते हुए मोबाइल नंबर फीड या संशोधित किया जा सकेगा।
Updated on:
09 Jun 2024 11:31 am
Published on:
09 Jun 2024 11:29 am
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