
यूपी में अब शराब की दुकानें 11 बजे तक खुली रहेंगी।
Liquor Shop Time Table: उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग शराब की दुकानों के खुलने का समय एक फिर बदलने जा रहा है। नए वित्तीय वर्ष में शराब की दुकानों 14 घंटे यानी यानी सुबह नौ से रात 11 बजे तक खुली रह सकती है। पहले दुकानें 12 घंटे खुलती थी लेकिन प्रदेश में जल्द ही नई आबकारी नीति लागू होनी वाली है। वहीं, नए साल के अवसर पर देर रात तक देशी, विदेशी शराब और बीयर की बिक्री होगी। देशी, विदेश शराब की दुकानें 11 बजे तक खुली रहेंगी।
आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी. की तरफ ओर से जिलाधिकारियों और लाइसेंस धारकों को आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि क्रिसमस के खास अवसर पर 1 दिन पहले और नए साल की पूर्व संध्या पर सुबह 10 बजे से रात 11 बजे फुटकर दुकानों से देशी, विदेशी शराब और बीयर के बेचे जाने की अनुमति दी गई है।
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जल्द ही लागू होगी नई आबकारी नीति
2024 लोकसभा चुनावी साल होने के कारण इस बार फिर नवीनीकरण की व्यवस्था होने की बात कही जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी नीति जल्द ही जारी की जाएगी। खबरों के मुताबिक आबकारी नीति लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। माना जा रहा है कि इसी महीने के आखिरी हफ्ते में ये सभी जिलों को भेज दिया जाएगा। इस बार आबकारी नीति की बैठकों में सबसे ज्यादा चर्चा समय को लेकर ही हुई है।
इन जिलों ने भेजा सुझाव
पांच साल पहले शराब की दुकानें सुबह 9 से रात 11 बजे तक खुलती थीं। बाद में दुकानों के समय में बदलाव कर सुबह 11 से रात 10 बजे तक कर दिया गया। इसके बाद एक बार फिर अनुज्ञापियों की मांग पर 12 घंटे तक खोलने का नियम बनाया गया, जोकि 5 सालों से यह व्यवस्था चली आ रही है। इस बार जब आबकारी नीति तैयार करने के लिए जो बैठकें हुईं, उसमें एक बार फिर सुबह नौ से रात 11 बजे तक दुकान खोलने की मांग रखी गई है। इसमें गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर और प्रयागराज जैसे जिलों से सुझाव आया।
बता दें कि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि फरवरी और मार्च में अधिसूचना जारी हो सकती है। वहीं, 1 एक अप्रैल से लागू होने वाली नई आबकारी नीति के लिए एक बार फिर दुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा।
Updated on:
03 Jan 2024 07:03 pm
Published on:
03 Jan 2024 07:01 pm
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